फिर बढ़ा ED निदेशक का कार्यकाल, 15 सितंबर तक पद पर बने रहेंगे एसके मिश्रा, सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति
एसके मिश्रा ED निदेशक पद पर 15 सितंबर तक बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है। इसके बाद एसके मिश्रा 15 सितंबर तक ईडी के निदेशक बने रहेंगे।
31 जुलाई को हो रहा था कार्यकाल खत्म
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की दलील मान ली है। इसके बाद उन्होंने एसके मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने की मंजूरी दे दी। एसके मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई को खत्म हो रहा था।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार
इसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 15 अक्टूबर तक कार्यकाल बढ़ाने की गुजारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए राजी नहीं हुआ। उन्होंने 15 अक्टूबर के बजाय 15 सितंबर तक कार्यकाल बढ़ाने की मंजूरी दी।
सरकार ने 15 अक्टूबर तक बढ़ाने की मांग की थी
सरकार के मुताबिक उन्होंने एक महीने कम कर दिया। एसके मिश्रा अब 15 सितंबर तक ईडी के निदेशक के पद पर बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 15 अक्टूबर तक नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन 15 सितंबर तक बढ़ा रहे हैं।
देश हित में ले रहे फैसला- सुप्रीम कोर्ट
यह फैसला हम राष्ट्रहित में ले रहे हैं। साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह इसके बाद एसके मिश्रा का कार्यकाल नहीं बढ़ाएंगे। यह उनका लास्ट एक्सटेंशन है। केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कार्यकाल बढ़ाने के पीछे FATF रिव्यू की दलील दी थी। जिसमें उन्होंने कहा कि एसके मिश्रा का ईडी के निदेशक के पद पर नहीं होने से देश को नुकसान होगा।
क्या है FATF
FATF एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर मनी लॉन्ड्रिंग, हथियारों के प्रसार और आतंकवाद के वित्तपोषण पर नजर रखता है। इसकी स्थापना फ्रांस की राजधानी पेरिस में जी7 समूह के देशों द्वारा 1989 में की गई थी। इसमें भारत समेत 200 देश शामिल है।
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