SIR Deadline: बंगाल, UP समेत 12 राज्यों में वोटर लिस्ट अपडेट की तारीख 7 दिन बढ़ाई गई, नया टाइमटेबल जारी
SIR Deadline Extended: देशभर में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने 12 राज्यों और कुछ केंद्रशासित प्रदेशों में जारी SIR प्रक्रिया की डेडलाइन को 7 दिन बढ़ा दिया है। पहले यह प्रक्रिया 4 दिसंबर तक चलनी थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 11 दिसंबर तक कर दिया गया है। आयोग ने पहले जारी किए गए आदेश को रद्द करते हुए नया शेड्यूल लागू कर दिया है, जिसके तहत एन्यूमरेशन, बूथ पुनर्गठन, ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन और क्लेम-ऑब्जेक्शन सभी नई तिथियों के हिसाब से किए जाएंगे।
यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब कई जिलों से BLO पर अत्यधिक काम के दबाव और लगातार शिकायतें सामने आ रही थीं। कुछ राज्यों में BLO की मौत और सुसाइड जैसे मामलों ने भी इस मुद्दे को गंभीर बना दिया था। ऐसे माहौल में आयोग ने माना कि राज्यों को थोड़ा अतिरिक्त समय देना जरूरी है, ताकि वोटर लिस्ट का काम सही तरीके से और बिना दबाव पूरा हो सके।

किन-किन 12 राज्यों और UTs में चल रहा है SIR?
SIR प्रक्रिया 28 अक्टूबर से देश के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में चल रही है। ये राज्य हैं-अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। बिहार में यह प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है, जिसके बाद अब दूसरे राज्यों में काम तेजी से चल रहा है।
सबसे खास बात यह है कि अगले साल चुनाव वाले बंगाल में SIR हो रहा है, जबकि असम में यह प्रक्रिया नहीं की जा रही। चुनाव आयोग का कहना है कि असम में नागरिकता से जुड़े नियम अलग तरीके से लागू होते हैं, इसलिए वहां वेरिफिकेशन की प्रक्रिया दूसरे तरीके से चलेगी।
SIR को आसान भाषा में समझें-क्या है इसका मकसद
SIR असल में चुनाव आयोग की एक विशेष प्रक्रिया है, जिसमें वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है। इसमें नई उम्र पूरी कर चुके वोटर जोड़े जाते हैं, मृतक लोगों के नाम हटाए जाते हैं, दो जगह नाम मिले तो एक को डिलीट किया जाता है और एड्रेस या नाम की गलती को सुधारा जाता है। BLO घर-घर जाकर फॉर्म भरवाते हैं और वोटरों से जानकारी की पुष्टि करते हैं।
1951 से 2004 तक SIR समय पर होता रहा, लेकिन पिछले 21 साल से कई राज्यों में यह प्रक्रिया नहीं की गई थी। इसी वजह से वोटर लिस्ट में कई तरह की खामियां सामने आईं-जैसे माइग्रेशन के बाद भी नाम एक ही जगह रह जाना, दो जगह नाम होना, गलत जानकारी दर्ज होना और विदेशी नागरिकों के नाम सूची में आ जाना। SIR का लक्ष्य है कि कोई योग्य वोटर छूटे नहीं और कोई अयोग्य नाम वोटर लिस्ट में न रहे।
12 राज्यों में करीब 51 करोड़ वोटर, 5.33 लाख BLO तैनात
चुनाव आयोग ने बताया कि SIR राज्यों में लगभग 51 करोड़ मतदाता शामिल हैं। इतनी बड़ी प्रक्रिया के लिए 5.33 लाख BLO और 7 लाख से ज्यादा BLA राजनीतिक दलों की ओर से तैनात किए गए हैं। ये टीमें घर-घर जाकर जानकारी जुटा रही हैं और दस्तावेजों की जांच कर रही हैं।
SIR वाले राज्यों में कब होंगे चुनाव?
SIR जिन राज्यों में चल रहा है, उनमें से कई राज्यों में आगामी वर्षों में चुनाव भी होने वाले हैं।
- 2026: पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी
- 2027: गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश
- 2028: छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान
- अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में विधानसभा नहीं होती।
वोटर को SIR के दौरान क्या करना होता है?
SIR के समय BLO और BLA फॉर्म देकर जानकारी वेरिफाई करवाते हैं। यदि किसी का नाम दो जगह दर्ज है, तो एक जगह से हटाना जरूरी है। अगर किसी का नाम अभी तक वोटर लिस्ट में नहीं है, तो उसे फॉर्म भरकर डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं। BLO इसी प्रक्रिया में मदद करते हैं।
SIR के लिए क्या-क्या दस्तावेज चाहिए होते हैं?
- पेंशनर पहचान पत्र
- सरकारी विभाग की ओर से जारी आईडी
- जन्म प्रमाणपत्र
- पासपोर्ट
- 10वीं की मार्कशीट
- स्थायी निवास प्रमाणपत्र
- वन अधिकार प्रमाणपत्र
- जाति प्रमाणपत्र
- NRC में दर्ज नाम
- परिवार रजिस्टर
- जमीन या मकान आवंटन पत्र
- आधार कार्ड (आयोग ने साफ कहा है कि आधार केवल पहचान पत्र है, नागरिकता का सबूत नहीं।)
वोटर लिस्ट से नाम कट जाए तो क्या करें?
ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद एक महीने तक अपील की जा सकती है। ERO के फैसले के खिलाफ DM और DM के फैसले के खिलाफ CEO तक अपील का अधिकार मिलता है।
शिकायत या सहायता कहां करें?
- हेल्पलाइन: 1950
- संबंधित BLO
- जिला चुनाव कार्यालय
यह हेल्पलाइन सोमवार से शनिवार तक काम करती है और वोटर किसी भी तरह की समस्या बता सकते हैं।
चुनाव आयोग के इस नए शेड्यूल से उम्मीद है कि SIR प्रक्रियाओं में हो रही देरी और दबाव कम होगा और वोटर लिस्ट अधिक सटीक, अपडेटेड और त्रुटिहीन बन पाएगी।
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