कर्नाटक सरकार ने दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को 24X7 खोलने की दी अनुमति
बेंगलुरु। कोरोना वायरस (coronavirus)की वैक्सीन आने के बाद राज्य सरकारें अपने राज्यों में धीरे-धीरे प्रतिबंधों को कम कर रही हैं। कर्नाटक सरकार( Karnataka) ने राज्य में सभी दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को 24X7 खोलने की अनुमति दे दी है। ये आदेश आगामी तीन सालों तक राज्य में लागू रहेगा। हालांकि कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) ने अपने इस नए आदेश साथ गाइडलाइन जारी की हैं।
कर्नाटक सरकार ने शनिवार को राज्य में सभी दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अगले तीन वर्षों तक वर्षों तक सप्ताह के सातों दिन और 24 घंटे खोलने की अनुमति दी है। राज्य सरकार के फैसले का उद्देश्य रोजगार पैदा करना है। कोरोनवायरस वायरस महामारी के चलते कर्नाटक की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है। अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए सरकार की ओर से ये कदम उठाया गया है।
कर्नाटक सरकार ने आदेश में कहा कि, ये अनुमति उन दुकानों को होगी, जिनमें 10 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हों। आदेश में, कर्नाटक सरकार ने कहा कि सभी नियोक्ताओं को किसी भी कर्मचारी से किसी भी दिन में आठ घंटे से अधिक काम करने और किसी भी सप्ताह में अड़तालीस घंटे से अधिक काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर कोई कर्मचारी ओवरटाइम करता हैतो वह अवधि 10 घंटे से अधिक नहीं होगी।
आदेश में कहा गया है कि, नियोक्ता प्रत्येक कर्मचारी को रोटेशन के आधार पर एक सप्ताह में एक दिन की छुट्टी देगा, इसके लिए वह अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा। अगर कोई कर्मचारी आठ घंटे से अधिक काम करता है तो नियोक्ता को उसे ओवरटाइम का भुगतान करना होगा। वहीं महिला कर्मचारी किसी भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान में रात 8 बजे के बाद काम नहीं कर सकती हैं। राज्य सरकार ने कहा कि महिला कर्मचारी से रात 8 बजे से सुबह 6 बजे के बीच काम करवाने के लिए महिला की सहमति जरूरी होगी साथ ही उसकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखना होगा।
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