'बैंक खातों और दफ्तर पर भी कब्जा कर लेंगे शिंदे', सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे ने लगाई गुहार, कल होगी सुनवाई
Uddhav Thackeray vs Eknath Shinde: सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को भारतीय चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली उद्धव ठाकरे की याचिका पर कल सुनवाई करने पर सहमत हो गया है।

Shiv Sena Rift Uddhav Thackeray vs Eknath Shinde: शिवसेना के नाम और सिंबल की लड़ाई के मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को भारतीय चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली उद्धव ठाकरे की याचिका पर कल (बुधवार) को सुनवाई करने पर सहमत हो गया है। चुनाव आयोग ने शिवसेना नाम और तीर-धनुष वाला चिन्ह एकनाथ शिंदे गुट को देने का फैसला किया है। जिसको लेकर उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। जिसपर अब बुधवार को दोपहर में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।
सुप्रीम कोर्ट में वकील ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को पार्टी का नाम "शिवसेना" और चुनाव चिन्ह "धनुष और तीर" आवंटित करने के चुनाव आयोग के कदम को चुनौती देने वाली उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट द्वारा दायर याचिका का जिक्र किया है। जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह (बुधवार) कल दोपहर 3:30 बजे चुनाव चिन्ह "धनुष और तीर" पर चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली शिवसेना के उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगा।
उद्धव ठाकरे गुट के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा, "अगर चुनाव आयोग के आदेश पर रोक नहीं लगाई जाती है, तो वे सिंबल, बैंक खातों और अधिक अयोग्यता (होंगे) को अपने कब्जे में ले लेंगे। कृपया इसे संविधान पीठ के समक्ष कल सूचीबद्ध करें।"
इस बीच, CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने इसका जवाब देते हुए कहा, "हमें संविधान पीठ को परेशान नहीं करना चाहिए। हमें इस मामले को पढ़ने की जरूरत है। चलो कल इस पर सुनवाई करते हैं।" हालांकि, वरिष्ठ अधिवक्ता एनके कौल ने आश्चर्य जताया कि हाई कोर्ट ना जाने के बजाए ये मामला सुप्रीम कोर्ट में क्यों आया है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, "हम इसे कल दोपहर साढ़े तीन बजे सुनेंगे। हम सुबह सुनवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अन्य सहयोगियों को रोका जाए।"












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