जस्टिस करनन को सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने की सजा सुनाई
सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता के जज सीएएस करनन को अवमानना के आरोप में छह महीने के लिए जेल भेजने का आदेश दिया।
नई दिल्ली। कलकत्ता हाई कोर्ट के जज सीएस करनन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने करनन को कोर्ट की अवमानना के आरोप में छह महीने की जेल की सजा सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने करनन को छह महीने के लिए जेल भेजने को कहा है। करनन पहले ऐसे जज होंगे जो पद पर रहते हुए जेल जाएंगे और उन्हें अवमानना का दोषी पाया गया है।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अवमानना अवमानना है फिर चाहे वह मौजूदा जज ही हो। जिसके बाद कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की पुल्स को जस्टिस सीएस करनन को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किए जाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए जस्टिस सीएस करनन ने कहा कि वह आत्मसमर्पण नहीं करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ एक आदेश जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कानूनी प्रक्रिया को नहीं अपना रहा है, मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खत्म करने के लिए अलग आदेश जारी करुंगा। मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश कानून का उल्लंघन है।
सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिट जस्टिस जेएस खेहर ने जस्टिस करनन को छह महीने के लिए जेल भेजने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि करनन ने आरोप लगाया था कि चीफ जस्टिस खेहर सहित सुप्रीम कोर्ट के सात जजों पर भेदभाव और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। जस्टिस करनन ने सोमवार को चीफ जस्टिस सहित सात जजों के खिलाफ पांच साल की सजा सुनाई थी। एससी और एसटी एक्ट के तहत करनन ने इन सात जजों को पांच साल की सजा सुनाई थी।












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