SC में कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ लगी केंद्र की याचिका खारिज, बढ़ानी होगी ऑक्सीजन सप्लाई

नई दिल्ली, मई 7। कोरोना संकट के बीच देश में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार चौतरफा घिरी हुई है। कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी इस कदर है कि कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से भी केंद्र सरकार को लगातार फटकार लग रही हैं। शुक्रवार को एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर केंद्र को ये निर्देश दिया कि हमें सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर ना किया जाए तो वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर सर्वोच्च न्यायालय से अन्य दूसरे मामले में भी केंद्र को झटका लगा है। दरअसल, शीर्ष अदालत ने राज्य में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र की याचिका को खारिज कर दिया है।

Supreme court

कर्नाटक ने 1200 मैट्रिक ऑक्सीजन सप्लाई की उठाई थी मांग

आपको बता दें कि केंद्र ने 5 मई को कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी, जिसमें कर्नाटक के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाकर 1200 मैट्रिक टन किए जाने की मांग की गई थी। शुक्रवार को केंद्र की याचिका पर जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच से कहा कि अगर सभी हाईकोर्ट इस तरह के आदेश पारित करने लगे तो काम करना मुश्किल हो जाएगा। तुषार मेहता ने कहा कि इसी तरह के मुद्दे मद्रास, तेलंगाना हाईकोर्ट भी देख रहे हैं, तो फिर हाईकोर्ट्स को ही राज्यों में ऑक्सीजन का वितरण देखने दें। हमारे पास ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है, हम साथ में बैठकर बात कर सकते हैं।'

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?

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    सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा है कि हाईकोर्ट ने राज्य की मांग को देखते हुए ये फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य के लिए ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ाकर 1200 मीट्रिक टन करने का केंद्र सरकार को आदेश दिया था।

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