SC का कड़ा आदेश, काला धन पर एक हफ्ते में बनाया जाए एसआईटी

Supreme Court
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को विदेशों में जमा किए जा रहे काले धन की जांच करने और उसे वापस लाने के संबंध में विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन को लेकर अधिसूचना जारी करने के लिए केंद्र सरकार को एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीएस चौहान और न्यायमूर्ति एके सीकरी की पीठ ने अवधि बढ़ाते हुए यह स्पष्ट किया कि यह इसके द्वारा निर्देशित एसआईटी के गठन की अधिसूचना जारी करने के उद्देश्य से बढ़ाया गया है।

न्यायालय ने सरकार को काले धन से जुड़े कागजात को सचिव स्तर के अधिकारी के संरक्षण में रखने के निर्देश दिए। न्यायालय का यह निर्देश राम जेठमलानी की याचिका के बाद आया है, जिन्होंने शास्त्री भवन में गुरुवार को लगी आग का हवाला देते हुए काले धन से जुड़े कागजातों की सुरक्षा पर चिंता जाहिर की थी। न्यायालय ने यह आदेश सरकार की तरफ से एसआईटी के गठन के पूर्व के आदेश में बदलाव की मांग की थी।

सरकार ने अपनी याचिका में चार जुलाई, 2011 और तीन मार्च, 2014 के फैसले पर दोबारा विचार करने की अपील की थी। इसके अतिरिक्त सरकार ने एसआईटी के गठन को लेकर अधिसूचना जारी करने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा था। एक मई, 2014 के अपने आदेश में न्यायालय ने अधिसूचना के लिए तीन सप्ताह का समय दिया था, जिसकी अवधि 22 मई, 2014 को समाप्त हो गई।

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