SC ने दिया करारा झटका, मंत्रियों और नौकरशाहों की BCCI में नो एंट्री
नयी दिल्ली (ब्यूरो)। बीसीसीआई में ढांचागत सुधारों को लेकर जस्टिस आर एम लोढ़ा समिति की सिफारिशें को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस लोढ़ा कमेटी की ज्यादातर बातें मान ली हैं। अदालत ने कहा है कि एक राज्य, एक वोट का नियम बरकरार रहेगा। अदालत ने कहा कि अगले 6 महीने में जस्टिस लोढ़ा की अगुवाई में बीसीसीआई सारे नियमों को लागू करे।
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सुप्रीम कोर्ट से जारी निर्देश
- बीसीसीआई में किसी पद के लिए आयु सीमा 70 साल होगी।
- मंत्री और सरकारी अधिकारी बीसीसीआई की गवर्निंग काउंसिल से नहीं जुड़ेंगे।
- गवर्निंग काउंसिल में CAG का एक सदस्य शामिल होगा।
- राज्यों में एक ज्यादा क्रिकेट एसोसिएशन होने पर सभी को एक-एक बार वोट करने का मौका दिया जाएगा, यानी रोटेशन प्रक्रिया लागू होगी।
- सट्टेबाजी पर संसद को कानून बनाने के लिए कहा गया।
- साथ ही यह भी तय करने के लिए कहा गया कि बीसीसीआई कैसे आरटीआई के दायरे में आए।
- फंड खर्च करने पर बीसीसीआई खुद फैसला ले सकता है।
- महाराष्ट्र और गुजरात से 3 सदस्य लेकिन एक बार में एक को ही वोटिंग का हक होगा।
- ब्रॉडकास्टिंग और विज्ञापन अधिकार बीसीसीआई तय करेगा।
- विज्ञापन पॉलिसी का निर्णय बीसीसीआई खुद करे।











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