सर्वणा भवन पर 'खराब' खाना परोसने पर लगा 1.10 लाख रुपये का जुर्माना
चेन्नई: दक्षिण भारत की लोकप्रिय सर्वणा भवन रेस्टोरेंट चेन पर खराब भोजन परोसने के लिए 1.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उपभोक्ता विवाद मंच ने सर्वणा भवन रेस्टोरेंट को सुप्रीम कोर्ट के वकील को जुर्माने की ये राशि देने को कहा है। एक उपभोक्ता विवाद मंच ने लोकप्रिय दक्षिण भारतीय रेस्टोरेंट सर्वणा भवन को उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता को 1.10 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है ताकि उसे भोजन परोसने में कथित कमी के लिए मुआवजे के रूप में पेश किया जा सके।

तमिलनाडु राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा हाल में जारी किए आदेश में शिकायतकर्ता एसके सामी को केस की लागत के तौर पर 10,000 रुपये के अलावा मानसिक पीड़ा पहुंचाने के लिए क लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। एसके सामी ने अपनी शिकायत में कहा था कि उसे चेन्नई के रेस्टोरेंट के अन्ना सलाई आउटलेट में खाना खाने के बाद अक्टूबर 2014 को फूड पाइजनिंग हुई थी। इसके बाद उसे गंभीर मानसिक पीड़ा और कठिन परेशानियां हुई। उसने अपील कर कहा था कि उसे मुआवजे के तौर पर 90 लाख रुपये दिए जाएं। उन्होंने कहा कि शुरू में उन्हें भोजन में बाल मिलते थे। शिकायत करने पर उसे वैकल्पिक भोजन दिया जाता था। हालांकि, भोजन लेने के कुछ घंटों बाद, उन्हें पेट में दर्द और उल्टी महसूस होने लगी। इसके अलावा इस वजह से उन्हें बुखार और शरीर में चकते हुए थे।
उन्हें बाद में सरकारी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर के मुताबिक उन्हें फूड प्वाइजनिंग हुई थी। इसके बाद उन्होंने सर्वणा भवन पर खराब भोजन परोसने का आरोप लगाया और खराब सेवा के लिए 60 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर मांगे। इसके अलावा उन्होंने 30 लाख रुपये मानसिक पीड़ा और बीमारी के लिए मांगे। आखिरकार सर्वणा भवन को आयोग ने निर्देश दिया गया कि वो उन्हें 1.10 लाख रुपये जुर्माना दें।












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