Shiv Sena MP संजय राउत के खिलाफ वारंट, पूर्व भाजपा सांसद की पत्नी से जुड़ा है मामला

संजय राउत के खिलाफ वारंट जारी हुआ है। पूर्व भाजपा सांसद किरीट सोमैया की पत्नी से जुड़े मानहानि के मामले में मुंबई की अदालत ने राउत के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।

मुंबई, 04 जुलाई : शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ वारंट (sanjay raut warrant) जारी हुआ है। मानहानि के मामले में मुंबई की कोर्ट ने संजय राउत के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। राउत के खिलाफ वारंट का मामला पूर्व भाजपा सांसद किरीट सोमैया की पत्नी से जुड़ा है। वारंट जारी करने का निर्देश देने के बाद अदालत ने कहा, इस मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी।

sanjay raut

कोर्ट के समन की अनदेखी ?

बता दें कि सेवरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने पिछले महीने राउत के खिलाफ समन जारी कर उन्हें चार जुलाई को पेश होने को कहा था, लेकिन राउत पेश नहीं हुए। भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि की शिकायत के सिलसिले में कोर्ट की दी हुई तारीख पर पेश होने में विफल रहने के कारण राउत के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है।

राउत के खिलाफ Warrant क्यों ?

राउत के खिलाफ वारंट से जुड़ी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को न तो संजय राउत और न ही उनके वकील अदालत में मौजूद रहे। इस पर पूर्व भाजपा सांसद किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया के वकील विवेकानंद गुप्ता ने अदालत के समक्ष कहा, संजय राउत कोर्ट में पेश हों, इसके खिलाफ वारंट जारी किया जाए। इस पर अदालत ने जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया।

मेधा सोमैया की मानहानि

गौरतलब है कि मजिस्ट्रेट ने राउत को चार जुलाई को पेश होने के लिए समन जारी कर कहा था, रिकॉर्ड पर पेश दस्तावेजों और वीडियो क्लिप से प्रथम दृष्टया अपमानजनक बयान का पता चलता है। अदालत के मुताबिक आरोपी (संजय राउत) ने शिकायतकर्ता (मेधा सोमैया) के खिलाफ जो बयान दिया इसका मकसद समाचार पत्रों में प्रकाशन लगता है। ऐसा लगता है कि आरोपी की नीयत बयान को जनता के बीच बड़े पैमाने पर दिखाना-पढ़ाना था। अदालत ने कहा था कि शिकायतकर्ता ने प्रथम दृष्टया यह भी साबित कर दिया कि आरोपी संजय राउत ने जो शब्द कहे थे, उससे शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची (medha somaiya defamation) थी।

राउत पर सोमैया के आरोप

मेधा सोमैया ने अधिवक्ता गुप्ता और लक्ष्मण कनाल के माध्यम से शिकायत दायर की थी। सोमैया ने दावा किया कि राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव पर 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाए हैं, जो निराधार और पूरी तरह से मानहानिकारक हैं। बता दें कि शौचालयों के निर्माण और मेंटेनेंस का काम मीरा भायंदर नगर निगम क्षेत्र का मामला है। सोमैया ने अदालत से संजय राउत के खिलाफ मानहानि के आरोप में कार्यवाही शुरू कर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 499 और 500 के तहत कार्रवाई की अपील की।

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