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हिरण शिकार केस: जोधपुर सेंट्रल जेल से रिहा हुए सलमान खान

नई दिल्ली। कांकाणी हिरण शिकार मामले में सलमान खान की जमानत अर्जी पर शनिवार को जोधपुर सेशन कोर्ट में वकीलों ने अपनी दलीलें रखीं। जिसके बाद कोर्ट ने सलमान खान को जमानत दे दी। अब सलमान खान जोधपुर जेल से रिहा हो गए हैं। सलमान को 50 हजार के मुचलके पर जमानत मिली है। जमानत मिलने के बाद सलमान के वकील ने कहा कि हमें इंसाफ मिला है।

देश से बाहर नहीं जा सकते सलमान खान

देश से बाहर नहीं जा सकते सलमान खान

बिश्नोई समाज के वकील महिपाल बिश्नोई ने बताया कि सलमान खान को 50 हजार के मुचलके पर जमानत मिली है। उनको 25 -25 हजार के दो बॉन्ड भरने होंगे। साथ ही कोर्ट की इजाजत के बिना सलमान खान देश से बाहर नहीं जा सकते। वहीं जमानत के बाद सलमान खान को 7 मई को कोर्ट में पेश होना होगा। इससे पहले शुक्रवार देर रात सुनवाई करने वाले सेशन जज (रूरल) रविंद्र कुमार जोशी समेत 87 ज्यूडिशियल जजों का तबादला हो गया था। हालांकि, जज जोशी सुबह कोर्ट पहुंचे और आज फैसले को लेकर असमंजस खत्म हुआ। शुक्रवार को सलमान की जमानत पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी थी। डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज ने ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड मंगवाया था। बता दें कि सलमान खान को शिकार मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई है।

बॉडीगार्ड शेरा भी कोर्ट में मौजूद थे

बॉडीगार्ड शेरा भी कोर्ट में मौजूद थे

अदालत की सुनवाई के वक्त सलमान खान की बहनें अलवीरा और अर्पिता के अलावा उनके बॉडीगार्ड शेरा भी कोर्ट में मौजूद थे। इससे पहले सेशन अदालत के जज रविंद्र जोशी ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाने वाले सीजेएम कोर्ट के जज खत्री से मुलाकात की थी। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने सलमान खान की जमानत का विरोध किया था। सलमान खान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने कहा, 'मौके पर किसी तरह का सबूत घटना से संबंधित नहीं मिला था' अदालत की सुनवाई के दौरान परिसर से बाहर आए एक वकील ने कहा कि शुक्रवार की सुनवाई के दौरान फैसला सुरक्षित नहीं रखा गया था बल्कि दोनों पक्षों की ओर से दलीलें बाकी थीं, जिन्हें शनिवार को भी जारी रखा गया।

ये है पूरा मामला

ये है पूरा मामला

1 अक्टूबर 1998 की रात जब सलमान और उनके साथियों ने जोधपुर के पास कांकाणी गांव में संरक्षित वन्य प्राणी दो काले हिरणों का शिकार किया था। गांव वालों ने गोली की आवाज सुनकर उनका पीछा भी किया था। इनमें से कई लोगों ने उन्हें मौके पर देखा था और हिरणों के शव भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सौंप दिए थे। इस मामले में सलमान गोली चलाने के आरोपी बनाए गए। शिकार से जुड़े बाकी के दोनों केस में इकलौता चश्मदीद हरीश दुलानी था, उसने भी बयान बदल लिए थे। उसने सलमान के अलावा दूसरे कलाकारों को पहचानने से इनकार कर दिया था। दूसरा कमजोर पक्ष यह भी था कि उसमें हिरणों के शव नहीं मिले थे।

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