सलमान खान की जमानत पर जोधपुर सेशन कोर्ट में फैसला कल
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नई दिल्ली। काला हिरण शिकार मामले में पांच साल की सजा सुनाए जाने के बाद जेल भेजे गए फिल्म अभिनेता सलमान खान की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को अदालत में सुनवाई होगी। सलमान खान के वकील की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई है, जिस पर जोधपुर की सेशन कोर्ट कल (शुक्रवार) सुबह साढ़े दस बजे सुनवाई कर सकती है। कोर्ट ने गुरुवार को सलमान को दोषी पाते हुए उनको पांच साल की जेल की सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

20 साल पुराने इस मामले में सलमान खान के साथ बॉलीवुड के चार और मशहूर सितारे (अभिनेता सैफ अली और अभिनेत्री तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम) भी आरोपी थे। कोर्ट ने सलमान को दोषी पाया और बाकी आरोपियों को आरोपों से मुक्त कर दिया।
1998 में राजस्थान के जोधपुर में सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू और सोनाली बेंद्रें मशहूर फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग कर रहे थे। इसी दौरान इन सब पर आरोप लगा कि इन्होंने काले हिरण का शिकार किया, जो संरक्षित वन्यजीवों की श्रेणी में आता है। इसके बाद सलमान खान अरेस्ट भी हुए थे और पुलिस को सलमान के रूम से एक रिवॉल्वर और राइफल भी बरामद की थी। जिनका लाइसेंस पीरियड खत्म हो चुका था।
15 अक्टूबर, 1998 को वन अधिकारी ललित बोड़ा ने इस मामले में जोधपुर के लूणी पुलिस थाने में सलमान खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। जिसमें ये कहा गया कि सलमान खान ने 1-2 अक्टूबर, 1998 की रात कांकाणी गांव की सरहद पर दो काले हिरणों का शिकार किया था। बिश्नोई समाज का कहना है कि जब गोलियों की आवाज सुनकर वो लोग घटना स्थल पर पहुंचे तो वहां दो काले हिरण मृत पड़े थे, गांव वालों के बयान के मुताबिक सलमान ने ही दोनों को मारा है।












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