Pradyuman Murder: कोर्ट की CBI को फटकार, जिंदगी-मौत का सवाल है और दे दी अशोक को जमानत
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गुरुग्राम। अदालत ने आज Ryan International School मामले में बस कंडक्टर अशोक कुमार के जमानत याचिका पर अपना फैसला सुना दिया। अदालत ने कल अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था। अशोक को आज अदालत ने जमानत दे दी। बता दें कि अशोक कुमार को हरियाणा पुलिस ने स्कूल के कक्षा दूसरी के छात्र प्रद्मुम्न हत्याकांड का आरोपी बनाया है। गुरुग्राम जिला न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा कि सीबीआई ने कंडक्टर अशोक के खिलाफ कोई सबूत नहीं दिया। कोर्ट ने यह कहते हुए अशोक को जमानत दी कि यह जीवन और मृत्यु की बात है इसलिए 50,000 रुपये के बांड के साथ जमानत की अनुमति देते हैं।

8 सितंबर को हुआ था गिरफ्तार
अशोक को जमानत मिलने के बाद प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर के वकील टेकरीवाल ने कहा कि वो इस लड़ाई को जारी रखेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता है। हमें कानून पर पूरा भरोसा है हरियाणा पुलिस ने असली अपराधी को बचाने की कोशिश की है।

अशोक के पिता ने कहा...
वहीं अशोक के पिता ने कहा कि हम खुश हैं कि उसे जमानत मिल गई जेल में उसकी तबीयत खराब है, पता नहीं उसे जेल में दवा मिल रही है या नहीं। उन्होंने कहा कि कल उसे जेल से लाया जाएगा।

प्रद्युम्न के पिता ने कहा...
वहीं अशोक को जमानत मिलने पर प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर ने कहा कि उन्हें मीडिया से यह जानकारी मिली है कि अशोक के चाचा और 11वीं के हत्यारोपी छात्र के रिश्तेदार के बीच बातचीत की ऑडियो क्लिप आई है। CBI जांच कर रही है और हमें अभी जांच के परिणाम का इंतजार करना होगा।

बस कंडक्टर के वकील ने कहा...
बस कंडक्टर अशोक के वकील मोहित वर्मा के जूनियर अशोक शर्मा ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जमानत दी गई थी। सीबीआई और हरियाणा पुलिस के निष्कर्षों में बहुत अंतर थे। हमें संदेह का लाभ दिया गया।












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