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National Herald Case: कांग्रेस ने गलत तरीके से कमाए 414 करोड़,भरें आयकर: सुब्रमण्यम स्वामी

National Herald Case:

By Rahul Sankrityayan
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नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने आज शनिवार को दिल्ली स्थित पटियाला हाउस कोर्ट में नेशनल हेराल्ड की सुनवाई के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ दस्तावेज पेश किए हैं। यह सारे दस्तावेज सील बंद हैं, जो अगली सुनवाई , 17 मार्च के दिन खोले जाएंगे। स्वामी का दावा है कि उन्होंने नेशनल हेराल्ड अखबार को चला रही यंग इंडियन कंपनी के खिलाफ इनक टैक्स असेसमेंट की ऑर्डर की कॉपी अदालत में पेश की है। बका दें कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी, यंग इंडियन कंपनी के प्रमुख मालिक हैं। स्वामी ने आयकर विभाग के 105 पेज के आदेश को अदालत में जमा किया है।

कर चुकाए कांग्रेस

कर चुकाए कांग्रेस

स्वामी का दावा है कि आयकर विभाग ने कांग्रेस के दावे को खारिज किया है जिसमें कहा गया था कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को 90 करोड़ रुपए का कर्जा दिया था। स्वामी का दावा है कि इस मामले में कांग्रेस को गलत तरीके से 414 करोड़ का लाभ हुआ है जिस पर आयकर चुकाना चाहिए।

दस्तावेज 'स्वामी के अनधिकृत कब्जे' में

दस्तावेज 'स्वामी के अनधिकृत कब्जे' में

इस दौरान मामले में अभियुक्तों के वकील ने भाजपा नेता के आरोपों का विरोध करते हुए कहा कि आयकर विभाग के दस्तावेज 'स्वामी के अनधिकृत कब्जे' में हैं और उन्हें रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाना चाहिए। राहुल और सोनिया के वकील ने अदालत में कहा कि वो (स्वामी) ऐसे दस्तावेजों को कब्जे में नहीं ले सकते। वो इस दस्तावेज के बारे में एक हलफनामा दर्ज करें। यह रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा सकता है।

दस्तावेज सोनिया गांधी ने खुद दायर किया था

दस्तावेज सोनिया गांधी ने खुद दायर किया था

वकील ने कहा कि इस संबंध में अभियुक्त ने अदालत में एक आवेदन दायर करेंगे। मजिस्ट्रेट ने एक मोहरबंद कवर में दस्तावेजों को रखने का निर्देश दिया। कार्यवाही के दौरान, स्वामी ने अदालत से कहा कि उनके द्वारा दायर किए गए कई दस्तावेज, जिनकी प्रामाणिकता को आरोपी ने चुनौती दी उन्हें सुप्रीम कोर्ट के सामने सोनिया गांधी ने खुद दायर किया था।

लगाए आरोपों से इनकार किया

लगाए आरोपों से इनकार किया

स्वामी ने कहा कि अब वे यह नहीं कह सकते कि वे इन पत्रों को स्वीकार नहीं करेंगे या इनकार करेंगे।' अदालत ने 17 मार्च को आगे की सुनवाई के लिए तारीख तय की है।। इस मामले में गांधी और अन्य आरोपी - वरिष्ठ पार्टी नेताओं मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीस, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा ने लगाए आरोपों से इनकार किया है। अदालत ने 26 मई 2014 को अभियुक्तों को बुलाया था।

इन पर हैं आरोप

इन पर हैं आरोप

19 दिसंबर, 2015 को, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वोरा, फर्नांडीस और दुबे को जमानत दे दी गई थी, जो सम्मन के जवाब में पेश हुए थी। पित्रोदा को 20 फरवरी, 2016 को जमानत दी गई जब वह अदालत में पेश हुए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वोरा (कांग्रेस कोषाध्यक्ष), फर्नांडीस (कांग्रेस के महासचिव), दुबे और पित्रोदा पर आरोप है।

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English summary
Rs 414 cr fine imposed by I-T dept on firm in National Herald case : Subramanian Swamy
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