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10 रुपए का सिक्का लेने से मना करे कोई, तो उसके खिलाफ ऐसे दर्ज करा सकते हैं देशद्रोह का केस

10 के दोनों ही सिक्के असली हैं और उन्हें लेने से मना करना भी अपराध के दायरे में आता है। ऐसा करने के लिए आप पर देशद्रोह का केस भी दर्ज हो सकता है।

By Anujkumar Maurya
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नई दिल्ली। लोगों के मन में 10 रुपए के सिक्के को लेकर एक संशय की स्थिति बनी हुई है। बहुत से दुकानदार 10 रुपए के उन सिक्कों को लेने से साफ मना कर दे रहे हैं, जिन पर रुपए का चिन्ह नहीं है। उनका कहना है कि 10 रुपए के ये सिक्के नकली हैं। ये भी पढ़ें- CBSE बोर्ड: ऐसे कराएं वेरिफिकेशन, बढ़ सकते हैं आपके नंबर

सभी सिक्के हैं असली

सभी सिक्के हैं असली

आपको बता दें कि बाजार में इस समय दो तरह के सिक्के चल रहे हैं। एक सिक्का वो है, जिस पर 10 रुपए लिखा होने के साथ-साथ रुपए का चिन्ह भी है और दूसरा सिक्का वह है, जिस पर रुपए का चिन्ह नहीं है। ऐसे में जिस सिक्के पर रुपए का चिन्ह नहीं है, उसे लोग नकली मान रहे हैं और लेने से मना कर रहे हैं। ये भी पढ़ें- फेसबुक और वाट्सऐप से महिलाएं कमा रहीं अरबों रुपए, जानिए कैसे

दर्ज हो सकता है देशद्रोह का केस

दर्ज हो सकता है देशद्रोह का केस

यहां आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि 10 के दोनों ही सिक्के असली हैं और उन्हें लेने से मना करना भी अपराध के दायरे में आता है। ऐसा करने के लिए आप पर देशद्रोह का केस भी दर्ज हो सकता है। आइए जानते हैं कि अगर कोई आपका 10 रुपए का सिक्का लेने से मना करता है तो उस पर कैसे देशद्रोह का केस दर्ज कराया जा सकता है।

भारतीय दंड संहिता की इस धारा के तहत कराएं केस दर्ज

भारतीय दंड संहिता की इस धारा के तहत कराएं केस दर्ज

भारतीय रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार जो भी भारतीय मुद्रा को लेने से मना करेगा, उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 124ए के तहत देशद्रोह का केस दर्ज कराया जा सकता है। आपको बता दें कि कोई भी शख्स भारतीय मुद्रा को लेने से मना नहीं कर सकता है। ऐसे में अगर लोग 10 रुपए का सिक्का लेने से मना करने वालों के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज कराएंगे, तभी मुद्रा का अपमान रुक सकेगा।

कैसे दर्ज कराएं देशद्रोह का केस?

कैसे दर्ज कराएं देशद्रोह का केस?

10 रुपए के सिक्के को लेने से मना करने पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज कराने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया को करना होगा।

- उस क्षेत्र के पुलिस थाने में जाएं।
- पुलिस को वह 10 रुपए का सिक्का दिखाएं, जिसे लेने से मना किया गया है।
- पुलिस को उस शख्स की जानकारी दें, जिसने 10 रुपए का सिक्का लेने से मना किया है।
- भारतीय रिजर्व बैंक के नियम का हवाला दें।
- बताइए कि ऐसा करना देशद्रोह के तहत आता है।
- एफआईआर दर्ज कराएं।
- इसके बाद पुलिस छानबीन शुरू करेगी।

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English summary
Rs 10 coin rejected: Here is how to file criminal case citing sedition
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