ट्रेन में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने पर अब होगी 3 तीन साल की सजा!
नई दिल्ली। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने ट्रेन में महिलाओ के साथ होनी वाली छेड़छाड़ की घटना में तीन वर्ष जेल की सजा का प्रस्ताव दिया है। आरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि रेलवे अधिनियम में शामिल किए जाने के लिए आरपीएफ की ओर से प्रस्तावित नए प्रावधान में एक प्रावधान यह भी है कि ट्रेन में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने के लिए दोषी को तीन साल की सजा हो सकती।

ऐसे में अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो एक महिला के साथ छेड़छाड़ के लिए आईपीसी के तहत दी जाने वाली सजा की तुलना में रेलवे अधिनियम के तहत ज्यादा हो जाएगी। बता दें कि आईपीसी के तहत ऐसे आरोपियों के एक साल की सजा का प्रावधान है। अधिकारी ने बताया कि ट्रेन में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को देखते हुए आरपीएफ ने इसे रेलवे अधिनियम में शामिल करने के लिए कुछ प्रावधानों का प्रस्ताव भेजा है।
जिसमें राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) की मदद लिए बिना इस तरह के आरोपियों को पकड़ने का अधिकार उन्हें दिया जाए। अधिकारी के अनुसार इस प्रावधान को देने के पीछे सबसे खास वजह यह है कि तेजी से कार्रवाई की जा सकें और हमें जीआरपी की मदद न लेनी पड़ें। आरपीएफ ने अपनी ओर से इस प्रावधान को शामिल करने के लिए भेज दिया लेकिन अब देखना है कि क्या रेलवे इस प्रस्ताव को मंजूर करता है।
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