दिल्ली में प्रदूषण को लेकर प्रतिबंध हुए कड़े, 4 नियमों अनदेखी पड़ेगी भारी, लगेगा 20 हजार का जुर्माना
दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते सरकार ने प्रतिबंध कड़े कर दिए हैं। केंद्र शासित प्रदेश में सरकारी ऑफिस की टाइमिंग में दिल्ली सरकार ने बदलाव कर दिया है। इसके अलावा वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। सरकारी ऑफिस की टाइमिंग में दिल्ली सरकार ने बदलाव किया है। दिल्ली सरकार की इस पहल के साथ ही दिल्ली में सरकारी दफ्तरों की अलग-अलग टाइमिंग हो गई है।
दिल्ली में ग्रैप-III (Delhi GRAP-III Restrictions) के प्रविधान लागू होने से लोगों को आवाजाही में परेशानी न हो इसके लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने मेट्रो ट्रेन के फेरे बढ़ाने का निर्णय लिया है। एमसीडी के ऑफिस 8.30 से 5 बजे तक खुलेंगे। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस पहले की ही तरह सुबह 9 से 5 होंगे। वहीं दिल्ली सरकार के दफ्तरों की टाइमिंग 10 से 6.30 बजे होगी। केंद्र सरकार की टाइमिंग में कोई बदलाव नहीं है लेकिन एमसीडी और दिल्ली सरकार के दफ्तरों की टाइमिंग बदलने से तीन कैटेगिरी तैयार हो गई हैं।

सीएक्यूएम के निर्देशों में कहा गया, "दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के विशेष आयुक्त ने आदेश दिया है कि दिल्ली में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (4 पहिया वाहन) नहीं चलेंगे। आवश्यक वस्तुओं को ले जाने/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वालों को छोड़कर, बीएस-III मानकों या उससे नीचे के दिल्ली पंजीकृत डीजल चालित मध्यम माल वाहन (एमजीवी) दिल्ली में नहीं चलेंगे। आवश्यक वस्तुएं ले जाने/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वालों को छोड़कर, दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएस-III और उससे नीचे के डीजल चालित एलसीवी (माल वाहक) को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। ईवी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल के अलावा एनसीआर राज्यों से अंतर-राज्यीय बसों (अखिल भारतीय पर्यटक परमिट के साथ संचालित बसों/टेम्पो यात्रियों को छोड़कर) को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है
आदेश में आगे कहा गया, "उपरोक्त निर्देशों का कोई भी उल्लंघन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194 (1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, जिसमें 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।"












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