मैगी को मिला खुद को साबित करने का एक चांस, 6 हफ्ते बाद बाजार में बिकने की उम्मीद

नयी दिल्ली (ब्यूरो)। हर किचन की जरूरत कही जाने वाली मैगी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खुद को पाक साबित करने का एक मौका दिया है। अरे...अरे... मतलब यह है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने नेस्ले कंपनी को राहत देते हुए मैगी पर से प्रतिबंध हटा दिया। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि 6 हफ्ते के अंदर देश के तीन लैब में मैगी के सैंपल टेस्ट कराएं।

Relief for Nestle, Bombay HC sets aside food regulator's ban on Maggi
कोर्ट ने नेस्ले इंडिया कंपनी को यह राहत उसकी ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दी, जिसमें उसने खाद्य सुरक्षा और भारत मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के मैगी पर रोक लगाने और बाजार से माल वापस लेने के आदेश को चुनौती दी थी।

खाद्य सुरक्षा नियामक ने इस संबंध में पांच जून को आदेश दिया था, जिसके बाद नेस्ले को बाजार से मैगी वापस लेना पड़ा। ऐसा ही आदेश मैगी के जई निर्मित उत्पादों के लिए भी जारी हुआ था। खाद्य सुरक्षा नियामक ने मैगी के नमूनों की जांच में उसमें निर्धारित मात्रा से अधिक लेड (सीसा) और मोनो सोडियम ग्लूटामेट पाया था।

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