RBI का नया लोन मोरेटोरियम: कर्जधारक कैसे ले सकते हैं स्थगन की छूट? जानिए नियम
नई दिल्ली, 5 मई। देश भर में कोरोना वायरस महामारी के चलते आर्थिक व्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। महामारी के दौर में छोटे और मझले उद्योगों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। इसे लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार 5 मई को कर्ज चुकाने को लेकर छूट जारी करने घोषणा की है।

आरबीआई गवर्नर ने की घोषणा
रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि ऋण अधिस्थगन उन व्यक्तियों और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए उपलब्ध होगा जिन्होंने 2020 में अपने कर्जों का पुनर्गठन नहीं किया है और मार्च 2021 तक मानक खातों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
आरबीआई गवर्नर ने महामारी की दूसरी लहर के दौरान व्यक्तिगत कर्जधारकों के सामने आने वाली कठिनाइयों के मद्देनजर उधारदाताओं से दूसरी मोहलत की अनुमति देने को कहा है। इसके लिए उधारकर्ता जिन्होंने पिछले साल की पेश की गई पहले ऋण अधिस्थगन का उपयोग नहीं किया है वे दूसरे का लाभ उठा सकते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि जिन्होंने पहले एक का लाभ उठाया था वे अधिस्थगन अवधि को बढ़ा सकते हैं
शक्तिकांत दास ने कहा कि ऐसे कर्जधारक जिनमें व्यक्तिय और छोटे व्यवसाय और एमएसएमई शामिल हैं जिनके पास 25 करोड़ रुपये तक का कुल जोखिम है और जिन्होंने पहले अधिस्थगन का लाभ नहीं उठाया है और जिन्हें 'मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये कर्जधारकों को 31 मार्च 2021 तक फ्रेमवर्क 2.0 के तहत पात्र माना जाएगा।
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पहले स्थगन में जिन्होंने नहीं उठाया था लाभ
पिछले साल जब देश में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाया गया था उस समय आरबीआई ने कर्ज लेने वालों के लिए 2 साल तक के ऋण स्थगन की घोषणा की थी। लेकिन कई ऐसे कर्ज लेने वाले लोग हैं जिन्होंने इसका विकल्प नहीं चुना है और अब उन्हें कर्ज चुका पाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अगर ये कर्जधारक भुगतान करने में असमर्थ होते हैं तो इन्हें न केवल ब्याज बल्कि उच्च जुर्माने का भी सामना करना पड़ेगा बल्कि यह क्रेडिट पर भी नकारात्मक असर डालता है।
पिछले अधिस्थगन के लिए आवेदन करने का समय दिसंबर 2020 में समाप्त हो गया था। इन उधारकर्ताओं के पास उस ऋण स्थगन का लाभ उठाने का कोई विकल्प नहीं था। केंद्रीय बैंक द्वारा घोषित नए अधिस्थगन से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि वे अब दूसरे स्थगन का लाभ उठा सकते हैं।
यहां ये ध्यान देना जरूरी है कि ऋण स्थगन का लाभ वही उठा सकते हैं जो मार्च 2021 तक लोग पुनर्भुगतान में कोई रुकावट न आई हो।

पहले स्थगन का लाभ उठाने वालों के लिए क्या है विकल्प?
पिछले साल जारी हुए ऋण स्थगन के तहत 1 मार्च 2020 से 30 मई 2020 तक स्थगन का विकल्प चुनने की अनुमति दी थी। इसे 3 महीने बढ़ाकर 31 अगस्त, 2020 कर दिया गया था। अब केंद्रीय बैंक ने अधिस्थगन की अनुमति दी है जिसके तहत ऋणदाता के परामर्श से ऋण स्थगन को 2 वर्ष की कुल अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।
अगर आपने 2020 में स्थगन का विकल्प चुना है तो आप एक नया अधिस्थगन पाने के लिए पात्र होंगे जिसके तहत आपका शेष कार्यकाल 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
नए स्थगन के लिए आवेदन कब तक?
RBI ने कर्जधारकों को अपने ऋणों के पुनर्गठन का अनुरोध करने के लिए अपने ऋणदाताओं से संपर्क करने के लिए 30 सितंबर 2021 तक का समय दिया है। अगर आप सभी शर्तों को पूरा करते हैं तो आवेदन करने के पश्चात ऋणदाता को 90 दिनों के भीतर इसे लागू करना होगा।
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