आरबीआई का बड़ा फैसला, डिमांड ड्राफ्ट पर बनवाने वाले का नाम होना अनिवार्य
नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सभी बैंकों को सर्कुलर जारी करते हुए कहा है कि डिमांड ड्राफ्ट और पे-ऑर्डर पर अब बनवाने वाले का भी नाम होना अनिवार्य होगा। आरबीआई ने अपने सर्कुलर में कहा है कि डिमांड ड्राफ्ट के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के लिए धन के गलत इस्तेमाल के कई मामले सामने आए हैं। इसलिए ये तय किया गया है कि डिमांड ड्राफ्ट पर उसे बनवाने वाले का भी नाम हो।

डिमांड ड्राफ्ट के साथ-साथ पे-ऑर्डर और बैंकर चैक के लिए भी ये आदेश जारी किया गया है। ये आदेश 15 सितंबर से लागू होगा। 15 सितंबर से जो भी डिमांड ड्राफ्ट, पे-ऑर्डर बैंक बनाएंगे, उस पर बनवाने वाले का भी नाम दर्ज होगा।













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