अहमदाबाद में नहीं निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, कोरोना के चलते गुजरात हाई कोर्ट ने लगाई रोक
गुजरात HC ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर लगाई रोक
नई दिल्ली। कोरोना वायरस की मार झेल भारत में लॉकडाउन का पांचवां चरण जारी है। कोविड-19 के चलते किसी बड़े धार्मिक आयोजन की इजाजत नहीं होने के चलते कई कार्यक्रमों को रद्द कर दिया या तो उनके आयोजन की अनुमति नहीं दिया गया। अब गुजरात उच्च न्यायालय ने अहमदाबाद में 23 जून को होने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर रोक लगा दी है। बता दें कि गुजरात हाई कोर्ट से पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस साल पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के आयोजन पर रोक लगा दी थी।
शनिवार को मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति जेबी पारडीवाला की खंडपीठ ने गुजरात के अहमदाबाद में 23 जून को निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर रोक लगा दी है। पीठ ने ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत रथ यात्रा से संबंधित सभी धार्मिक गतिविधियों पर रोक के बाद सुनाया है। 18 जून को सुप्रीम कोर्ट ने महामारी के चलते भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर रोक लगाते हुए कहा था कि अगर हमने इस साल रथयात्रा की इजाजत दी गई तो भगवान जगन्नाथ हमें माफ नहीं करेंगे।
फैसले
को
लेकर
पुनर्विचार
याचिका
दायर
बता
दें
कि
भगवान
जगन्नाथ
की
रथ
यात्रा
को
लेकर
इस
न्यायिक
आदेश
को
वापस
लेने
के
लिए
अब
शुक्रवार
को
सुप्रीम
कोर्ट
में
शुक्रवार
को
एक
याचिका
दायर
की
गई
है।
पुरी
के
शंकराचार्य
स्वामी
निश्चलानंद
सरस्वती
और
जगन्नाथ
मंदिर
के
अन्य
पुजारियों
ने
सुप्रीम
कोर्ट
से
अपील
की
है
कि
वह
रथ
यात्रा
को
रोकने
वाले
अपने
फैसले
पर
फिर
से
विचार
करे
और
कोरोना
वायरस
संकट
में
जरूरी
एहतियात
के
साथ
आयोजन
की
मंजूरी
दे।
उन्होंने
कहा,
उच्चतम
न्यायालय
द्वारा
भगवान
जगन्नाथ
की
रथ
यात्रा
के
आयोजन
में
कुछ
ही
सेवकों
की
उपस्थिति
के
साथ
कार्यक्रम
के
आयोजन
की
मंजूरी
दी
जा
सकती
है।
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