हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को लगाई फटकार, कहा- राजनीतिक फायदे के लिए शहर जलने दिया
LIVE: राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद हरियाणा-पंजाब में मचे उपद्रव पर आज HC की सुनवाई
चंडीगढ़। डेरा सच्चा सौदा के मुखिया गुरमीत राम रहीम सिंह को अदालत की ओर से दोषी ठहराए जाने के बाद मचाए गए उपद्रव पर आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की फुलबेंच सुनवाई हुई। इस दौरान पुलिस ने हाईकोर्ट को अब तक की रिपोर्ट सौंपी। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार ने सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए शहर जलने दिया। हाईकोर्ट ने पूछा कि किन अफसरों ने गलत सूचना दी थी, उनके नाम बताएं जाएं। हाईकोर्ट ने पूछा कि राम रहीम के काफिले में 5 से ज्यादा गाड़ियां क्यों आईं?
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3 सदस्यों की खंड पीठ ने कहा कि अब ना कि जो नुकसान हुआ है बल्कि एडिशनल पुलिस फोर्स के होने से टैक्सपेयर और देश का जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई वो करेगा जिसने नुकसान किया है। हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा से उनकी संपत्ति की सूची मांगी और कहा कि अगले आदेश तक, इसे कहीं भी बेचा नहीं जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त (मंगलवार) को फिर से होगी।
यह है पूरा मामला
बता दें कि 2 साध्वियों से बलात्कार करने के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद उसके समर्थकों ने हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली समेत दूसरे पड़ोसी राज्यों में भारी उत्पात मचाया। अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, इसके साथ ही सरकारी और निजी समेत करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हो चुका है।
बता दें कि शुक्रवार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए डेरा प्रमुख राम रहीम की संपत्ति बेचकर नुकसान की भरपाई का आदेश दिया गया है। हिंसा के चलते हुए नुकसान की भरपाई राम रहीम की संपत्ति बेचकर की जाएगी।
फैली हिंसा पर हाईकोर्ट ने कहा था...
बता दें कि राम रहीम पर आए फैसले के बाद डेरा समर्थकों ने पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में हिंसा फैलाई है। इस हिंसा से करोड़ों की सरकारी संपत्ती को नुकसान पंहुचाया गया है। कोर्ट ने दोनों राज्यों को आदेश दिए है कि जल्द से जल्द बाबा की पूरी संपत्ति को जब्त की जाए, जिससे सारे नुकसान की भरपाई हो सके।
गुरुवार को हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा पूछा था कि जब धारा 144 पर लगी थी तब बाबा के समर्थक वहां पहुंच कैसे गए? साथ ही कोर्ट ने वरिष्ठ सरकारी कर्मचारियों को विशेष सुविधा मुहैया करवाने की भी अपील की है। इससे पहले भी हाईकोर्ट ने सरकार को कहा था कि बाहर से आ रहे लोगों को सरकार क्यों नहीं रोक पाई।












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