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विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सुप्रीम कोर्ट में किया अपना बचाव, कांग्रेस ने दी है राज्यसभा चुनाव में जीत को चुनौती

नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज (सोमवार) सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर गुजरात से राज्यसभा के लिए अपने चुनाव का बचाव करते हुए कहा है कि कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। बता दें कि पिछले वर्ष 2019 में खाली हुई केंद्रीय मंत्री अमित शाह और स्मृति ईरानी की दो सीटों में से एक पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जीत दर्ज की थी। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार गौरव हेमंतभाई पांड्या इस सीट पर चुनाव हार गए थे। गौरव हेमंतभाई ने जयशंकर के चुनाव पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।

External Affairs Minister S. Jaishankar defended himself in Supreme Court hearing in Rajya Sabha election case

अपने बचाव में आज एस जयशंकर ने अपने हलफनामे में कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई मतदान प्रक्रिया किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ कांग्रेस नेता की चुनौती तथ्यों की गलत व्याख्या और कानून की गलत समझ पर आधारित हैं। बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट ने कांग्रेस के उम्मीदवार गौरव हेमंतभाई पांड्या की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था, अब उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

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गौरव हेमंतभाई पांड्या की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट एस जयशंकर का चुनाव रद्द करने का आदेश दे क्योंकि उन्होंने 'प्रक्रिया का दुरुपयोग' कर चुनाव में जीत हासिल की है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एस जयशंकर को नोटिस भी भेजा था जिसके बाद आज केंद्रीय मंत्री ने अपना हलफनामा दायर किया है। बता दें कि अमित शाह और स्मृति ईरानी द्वारा खाली हुई राज्यसभा सोटों पर अलग-अलग वोटिंग कराई गई थी। इस चुनाव में दोनों सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। कांग्रेस का कहना है कि दोनों सीटों पर एक साथ वोटिंग हुई होती तो पार्टी को कांग्रेस को एकल हस्तांतरणीय वोट के जरिए एक सीट मिल जाती। इसी को लेकर कांग्रेस उम्मीदवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है। इस मामले में अब अगली सुनवाई जनवरी, 2021 के तीसरे सप्ताह में होगी।

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