राजस्थान OBC आरक्षण: हाईकोर्ट ने 13 नवंबर तक लगाई रोक
गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अगले साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। लिहाजा राज्य की वसुंधरा सरकार अभी से नाराज गुटों को मनाने की कवायद में जुट गई है।
नई दिल्ली। राजस्थान हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण ओबीसी आरक्षण 21 फीसदी से बढ़ाकर 26 फीसदी किए जाने के राज्य सरकार के फैसले पर 13 नवंबर तक रोक लगा दी है। राजस्थान विधानसभा ने ओबीसी आरक्षण 21 फीसदी से बढ़ाकर 26 फीसदी कर दिया गया है। यह व्यवस्था गुर्जरों को पांच फीसदी आरक्षण देने के लिए की गई है।गुर्जरों को आरक्षण दिए जाने के लिए काफी वक्त से मंथन चल रहा था। गुर्जरों ने आरक्षण की मांग को लेकर कई बार आंदोलन भी किए है।

गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अगले साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। लिहाजा राज्य की वसुंधरा सरकार अभी से नाराज गुटों को मनाने की कवायद में जुट गई है। इसी कड़ी में वसुंधरा सरकार ने राज्य में गुजरों को 5 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके लिए वसुंधरा सरकार 21 फीसदी से ओबीसी कोटा बढ़ाकर 26 फीसदी कर दिया है। ओबीसी कोटा को बढ़ाए जाने पर लंबे समय से विचार चल रहा था। अब जाकर राज्य की वसुंधरा राजे सरकार ने गुर्जर समेत 5 अन्य जातियों को अलग से आरक्षण देने के लिए विधानसभा में यह बिल पारित करवाने में कामयाब हुई। ये जातियां पहले स्पेशल बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी में शामिल थीं।












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