राजस्थान: कांग्रेस को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने BSP विधायकों को लेकर दायर की गई याचिका खारिज की

जयपुर। राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच कांग्रेस के लिए हाईकोर्ट से राहत की खबर सामने आ रही है। राजस्थान हाई कोर्ट ने बीजेपी विधायक मदन दिलावर की बीएसपी विधायकों के विलय की रद्द करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने आज इस याचिका पर सुनवाई की और बीएसपी विधायकों को लेकर की गई बीजेपी की याचिका खारिज कर दी।

Rajasthan High Court dismisses petition filed by BJP against merger of 6 BSP MLAs in Congress party

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    राजस्थान हाईकोर्ट ने बीजेपी विधायक मदन दिलावर की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने बीएसपी के छह विधायकों के कांग्रेस के साथ हुए विलय को रद्द करने का अनुरोध किया था। उनका कहना है कि स्पीकर के सामने दायर अर्जी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी तरफ बसपा ने भी हाईकोर्ट में अर्जी देकर भाजपा विधायक दिलावर की याचिका में पक्षकार बनाए जाने की मांग की थी। याचिका खारिज होने के बाद बीएसपी की ये मांग भी खत्म हो गई है।

    वहीं बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक लखन सिंह ने कहा कि, हम पहले ही 6 के 6 विधायक कांग्रेस में विलय कर चुके हैं। 9 महीने के बाद अब बहुजन समाज पार्टी को याद आई है। ये बीएसपी नहीं, बीजेपी के कहने से मैनेज किया हथकंडा है। उसी आधार पर ये व्हिप जारी किया गया है उसी आधार पर ये कोर्ट जा रहे हैं। हमें मीडिया से पता चला है कि उन्होंने कोई नोटिस भी दिया है पर हमें कोई नोटिस नहीं मिला है। हम कांग्रेस के साथ हैं चाहे कोई भी परिस्थिति आए।

    बता दें कि, बीएसपी की टिकट पर संदीप यादव, वाजिब अली, दीपचंद खेरिया, लखन मीणा, जोगेंद्र अवाना और राजेंद्र गुधा ने 2018 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। उन्होंने पिछले साल 16 सितंबर को कांग्रेस में एक समूह के तौर पर विलय के लिए अनुरोध किया था। विधानसभा अध्यक्ष ने दो दिन बाद एक आदेश पारित कर घोषणा की थी कि इन छह विधायकों को कांग्रेस का अभिन्न अंग माना जाएगा।

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