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Rahul Gandhi: ब्रिटिश नागरिकता के आरोप पर राहुल गांधी को होगी सजा? फंस चुके हैं कई दिग्गज, क्या होगी कार्रवाई?

Rahul Gandhi: रायबरेली की सर्द सुबह में जब अदालत की हलचल अभी शुरू ही हुई थी, तभी एक ऐसा मामला फिर से सुर्खियों में लौट आया जिसने पिछले कई सालों में कई बार राजनीतिक तापमान बढ़ाया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी की नागरिकता पर उठे सवाल एक बार फिर अदालत के दरवाजे तक पहुंच गए हैं। बेंगलुरु के एक भाजपा कार्यकर्ता की याचिका पर चल रहा यह मामला अब ऐसा मोड़ ले चुका है, जिसे लेकर राजनीतिक हलकों से लेकर कानूनी विशेषज्ञों तक, हर जगह चर्चा तेज हो गई है।

कोर्ट ने पुलिस से रिपोर्ट तलब कर दी है, और अब अगली तारीख का इंतजार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि इस रिपोर्ट पर राहुल गांधी की नागरिकता और सांसद पद, दोनों का भविष्य निर्भर कर सकता है। रायबरेली की विशेष MP-MLA कोर्ट में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर फिर से सुनवाई शुरू हो गई है। मामला कई साल पुराने आरोपों पर आधारित है, लेकिन नई कार्यवाही ने इसे एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। कोर्ट ने इस मामले में पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है।

Rahul Gandhi

केस किस बारे में है?

बेंगलुरु के भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने यह याचिका दायर की है। उनका दावा है कि राहुल गांधी ने अपनी एक ब्रिटिश कंपनी से जुड़े आधिकारिक दस्तावेजों में खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया था। आरोप है कि कंपनी के दस्तावेजों में नागरिकता का कॉलम "ब्रिटिश" लिखा है। याचिका के अनुसार, यह भारतीय नागरिकता अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम और अन्य कानूनों के खिलाफ है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि उन पर गोपनीय जानकारी साझा करने का भी आरोप है, हालांकि यह मूल आरोप नहीं है।

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कोर्ट में अब तक की कार्यवाही

कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है और कोतवाली पुलिस से मामले की जांच रिपोर्ट मांगी है। अगली सुनवाई 12 दिसंबर 2025 को होगी। यह मुद्दा पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में भी गया था। तब अदालत ने याचिकाकर्ता को अन्य कानूनी रास्ते अपनाने की अनुमति देते हुए याचिका खारिज कर दी थी। केंद्र सरकार भी इस मामले में ब्रिटेन सरकार से जानकारी मांग चुकी है।

आरोप साबित होने पर क्या हो सकता है?

नागरिकता समाप्त होने की स्थिति

यदि यह साबित हो जाता है कि राहुल गांधी ने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ली है, तो भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त मानी जाती है।
संबंधित कानून: भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 (धारा 9)

सांसद पद पर सीधा असर

भारतीय नागरिकता खत्म होने पर व्यक्ति चुनाव लड़ने और संसद सदस्य बनने के योग्य नहीं रहता। ऐसे में रायबरेली लोकसभा सीट भी खाली हो सकती है।
संबंधित कानून: संविधान अनुच्छेद 102(1)(d), जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

अन्य कानूनी कार्रवाई

पासपोर्ट अधिनियम या ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के आरोप साबित होने पर जुर्माना या जेल की सजा का प्रावधान है। आरोपों की गंभीरता के आधार पर कार्रवाई तय होती है।

पहले भी हुए ऐसे विवाद

दोहरी नागरिकता के मामले दुर्लभ

भारत में सीधे विदेशी नागरिकता के आधार पर किसी सांसद या विधायक को अयोग्य ठहराने के मामलों के उदाहरण बहुत ही सीमित हैं। कानूनी प्रक्रिया जटिल होने के कारण ऐसे मामले अक्सर लंबा समय लेते हैं।

पुराने नागरिकता विवाद

सोनिया गांधी की नागरिकता को लेकर भी राजनीतिक आरोप कई बार सामने आए, हालांकि कानूनी रूप से उनकी नागरिकता वैध पाई गई। बाहर जन्म लेने वाले और बाद में भारत की नागरिकता लेने वाले कई नेताओं की प्रक्रिया पर भी सार्वजनिक चर्चा होती रही है।

अयोग्यता के अन्य कारण

कुछ नेताओं को अन्य कारणों से भी पद गंवाना पड़ा है-

  • राहुल गांधी: 2023 में मानहानि मामले में सजा के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द हुई थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी।
  • अफजल अंसारी: गैंगेस्टर एक्ट में दोषसिद्धि के बाद सदस्यता रद्द।
  • रशीद मसूद: मेडिकल सीट घोटाले में दोषी पाए जाने पर अयोग्य घोषित हुए।

मामले को लेकर राजनीतिक हलचल

यह मामला राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों इसकी कार्यवाही पर करीबी नजर रखे हुए हैं। संसद सत्रों, मीडिया बहसों और सार्वजनिक मंचों पर भी यह मुद्दा लगातार उठने की संभावना है। रायबरेली, जहां से राहुल गांधी सांसद हैं, वहां भी इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक इस कानूनी लड़ाई के हर कदम पर राजनीतिक प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है।

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