राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की, भाजपा की ' बुलडोजर नीति' पर कसा तंज
Rahul Gandhi: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी व्यक्तियों के घरों को गिराए जाने पर चिंता जताई है और ऐसी कार्रवाई की वैधता पर सवाल उठाया है। इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने घरों को गिराने के लिए भाजपा द्वारा बुलडोजर के इस्तेमाल की आलोचना की है।
उन्होंने इसे "संविधान विरोधी" कदम बताया जो न्याय और मानवता को कमजोर करता है। एक्स पर राहुल गांधी ने भाजपा की "असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण 'बुलडोजर नीति'" के खिलाफ अदालत के रुख का स्वागत किया।

उन्होंने कहा, "मानवता और न्याय को बुलडोजर के नीचे कुचलने वाली भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा अब देश के सामने उजागर हो गया है।"
ध्वस्तीकरण पर सुप्रीम कोर्ट का रुख
जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने सवाल उठाया कि किसी का घर सिर्फ़ इसलिए कैसे गिराया जा सकता है क्योंकि वह आरोपी है। अदालत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अगर कोई दोषी भी है, तो भी किसी भी तरह की तोड़फोड़ से पहले उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वह सार्वजनिक सड़कों पर अनधिकृत निर्माण या अतिक्रमण को संरक्षण नहीं देगा। हालांकि, उसने इस बात पर जोर दिया कि केवल आरोपों के आधार पर संपत्ति को ध्वस्त करना कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना अस्वीकार्य है।
राहुल गांधी ने कहा कि बुलडोजर अक्सर बहुजनों और गरीबों के घरों को निशाना बनाते हैं, जिससे त्वरित न्याय देने की आड़ में भय का माहौल पैदा होता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट नागरिकों को भाजपा सरकारों द्वारा चलाए जा रहे लोकतंत्र विरोधी अभियान से बचाने के लिए निश्चित दिशा-निर्देश जारी करेगा। उन्होंने जोर देकर कहा, "देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, सत्ता के चाबुक से नहीं।"












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