मोदी सरनेम मामला: Rahul Gandhi Gujarat High Court पहुंचे, सूरत कोर्ट के फैसले को चुनौती दी

Rahul Gandhi Gujarat High Court का दरवाजा खटखटाने पहुंचे हैं। मोदी सरनेम मामले में दो साल जेल की सजा के खिलाफ सूरत कोर्ट से मिली सजा के खिलाफ राहुल ने अपील की है।

Rahul Gandhi

Rahul Gandhi Gujarat High Court में अपील करने पहुंचे हैं। राहुल गांधी Modi Surname केस में सूरत की सीजेएम कोर्ट से सजा मिलने के बाद सेशंस कोर्ट में conviction को चुनौती देने पहुंचे थे।

सेशंस कोर्ट में 20 अप्रैल को क्या हुआ

हालांकि, उनको राहत नहीं मिली। अब निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ राहुल गुजरात उच्च न्यायालय पहुंचे हैं। सेशंस कोर्ट में राहुल की अपील गत 20 अप्रैल को खारिज हुई थी।

सजा माफ होने पर राहुल को क्या मिलेगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम से जुड़े इस मामले में राहुल गांधी ने अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की अपील की थी। कोर्ट से राहत मिलने के बाद सांसद के रूप में राहुल को लोक सभा की सदस्यता बहाल करने में मदद मिल सकती है।

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    सांसद के साथ सीजेएम कोर्ट ने कठोर व्यवहार किया

    पिछले महीने दो साल की जेल की सजा मिलने के बाद राहुल को अयोग्य घोषित करार दिया गया था। सजा के खिलाफ अपील में राहुल ने कहा, एक सांसद के रूप में उनकी स्थिति से प्रभावित होकर, ट्रायल कोर्ट ने उनके साथ कठोर व्यवहार किया था।

    राहुल की दलीलों पर कोर्ट ने क्या कहा

    हालांकि, न्यायाधीश रॉबिन मोंगेरा राहुल की दलीलों से असहमत हुए और कहा, राहुल गांधी यह साबित करने में विफल रहे कि दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाने और चुनाव लड़ने का अवसर न मिलने पर उन्हें अपूरणीय क्षति होगी।"

    कर्नाटक में भाषण, गुजरात में सजा

    गौरतलब है कि 2019 के लोक सभा चुनावों के दौरान कर्नाटक में एक चुनावी रैली में राहुल गांधी ने सवाल किया था, "सभी चोरों का सरनेम मोदी कैसे हो सकता है?" इसके खिलाफ बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने सूरत की कोर्ट में केस किया था।

    चार साल पुराने मुकदमे में सजा मिली

    भाजपा का आरोप है कि राहुल का बयान ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) समुदाय का अपमान है। गुजरात में बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने चार साल पहले उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया, जिस पर गत महीने फैसला आया।

    अपील के लिए 30 दिनों का समय मिला

    राहुल को दोषी ठहराने वाली गुजरात की चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट ने जमानत भी दी थी। उन्हें राहत या सजा से माफी के लिए अपील दायर करने के लिए 30 दिन का समय मिला था।

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