सरकारी बंगले के मामले पर हाईकोर्ट पहुंचे राघव चड्ढा, जानिए क्या है ये पूरा केस
Raghav Chadha Bungalow: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढ़ा से उनका सरकारी बंगला खाली कराए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मंगलवार को इस मामले को लेकर राघव चड्ढा ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
दरअसल, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उस आदेश को मंजूरी दी थी, जिसमें उनसे उनका सरकारी बंगला खाली करने के लिए कहा गया था। राघव चड्ढा ने दिल्ली हाईकोर्ट में पटियाला हाउस कोर्ट के इसी फैसले को चुनौती दी है।

राघव चड्ढा की तरफ से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल को इस संबंध में नोटिस जारी किया गया है और बंगले से बेदखल करने की प्रक्रिया भी जारी है। वकील ने चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव नरूला की बेंच से कहा कि राघव चड्ढा की याचिका पर तत्काल सुनवाई की जाए। हाईकोर्ट बुधवार को राघव चड्ढा की याचिक पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। आपको बता दें कि बीते 5 अक्टूबर को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राघव चड्ढा सरकारी बंगले पर अपना संपूर्ण हक होने का दावा नहीं कर सकते।
राज्यसभा सचिवालय ने क्यों रद्द किया राघव के बंगले का आवंटन
गौरतलब है कि राघव चड्ढा को पिछले साल जुलाई के महीने में टाइप-6 बंगला आवंटित किया गया था। इसके बाद राघव चड्ढा ने राज्यसभा के चेयरमैन से गुजारिश की, कि उन्हें इससे बड़ा बंगला टाइप-7 आवंटित किया जाए और उसी साल उन्हें सितंबर में ये बंगला आवंटित कर दिया गया। हालांकि, मार्च में राज्यसभा सचिवालय ने उनके लिए इस बंगले का आवंटन रद्द कर दिया। सचिवालय का कहना था कि पहली बार चुनकर आए सांसद को इस ग्रेड का बंगला आवंटित करने का प्रावधान नहीं है।












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