Ryan International School के मालिकों को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से झटका
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चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने रायन इंटरनेशनल स्कूल के मालिकों रायन, ग्रेस और ऑगस्टिन पिंटो को तगड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत की इनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई से इनकार कर दिया क्योंकि जज सुनवाई के मामले में उन्होंने उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता था।

अब यह मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हस्तांतरित किया जाएगा और एक अलग पीठ इस मामले को सुनेगी।

लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार
रायन इंटरनेशनल स्कूल में 8 सितंबर को 7 साल के बच्चे प्रद्युम्न की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने स्कूल बस के कंडक्टर अशोक कुमार को गिरफ्तार किया है। इस मामले में स्कूल के दो सीनियर अधिकारी गिरफ्तार हो चुके हैं, वहीं मालिकों पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।

वरुण ठाकुर ने कोर्ट में की थी अपील
इस मामले में बच्चे के पिता वरुण ठाकुर ने कोर्ट में अपील कर सीबीआई जांच की मांग की थी। वरुण के वकील ने कोर्ट में कहा है कि स्कूल की कमियों पर उसकी जिम्मेदारी तय की जाए। कोर्ट ने रेयान इंटरनेशनल स्कूल को भी नोटिस जारी किया है।

प्रद्युम्न केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए
प्रद्युम्न केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए रायन इंटरनेशनल स्कूल के सीईओ रेयान पिंटो और उनके परिवार के दो सदस्यों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

29 सितंबर तक की जेल
इस बीच रायन ग्रुप के नॉर्दन जोन के हेड फ्रांसिस थॉमस को 29 सिंतबर तक न्यायिक हिरासत पर भेजा दिया गया है। रायान इंटरनेशनल स्कूल के दो बड़े अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद पिंटो परिवार ने अग्रिम जमानत याचिकाएं दायर की थीं।












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