दिवाली के दिन पंजाब में सिर्फ दो घंटे आतिशबाजी की छूट, इन दो जिलों में पूरी तरह बैन
चंडीगढ़। दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में भी प्रदूषण चरम पर है। बात अगर पंजाब की करें तो यहां भी हवा की गुणवत्ता खराब है। इसी के मद्देनजर दिवाली के दिन पंजाब में पटाखे जलाने के लिए सिर्फ 2 घंटे की छूट दी गई है। यहां के 22 जिलों में से 21 में आतिशबाजी होगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की गाइडलाइन के मुताबिक मंडी गोबिंदगढ़ में आतिशबाजी नहीं हो सकेगी। हालांकि अगर 14 तक यहां प्रदूषण के स्तर में सुधार होगा तो आतिशबाजी की छूट दी जा सकती है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत दीपावली पर रात 8:00 से 10:00 तक पटाखे चलाए जा सकेंगे।

गुरुपर्व के दिन भी दो घंटे की छूट मिलेगी। 30 नवंबर को गुरुपर्व है। इस दिन सुबह 4 से 5 और शाम में 9 बजे से 10 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति होगी। इसके अलावा क्रिसमस की पूर्व संध्या पर लोग 11:55 बजे से रात 12:30 बजे तक पटाखे फोड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद एनजीटी के आर्डर अभी आए हैं। इसके तहत आदेश दिया गया है कि जहां पर प्रदूषण स्तर खतरनाक लेवल पर है वहां पर पटाखे जलाना बैन है। इसके तहत सिर्फ मंडी गोबिंदगढ़ ही ऐसा शहर है जहां पर प्रदूषण लेवल तय मानकों से ज्यादा है।
उन्होंने कहा कि अगर 14 नवंबर तक मंडी गोबिंदगढ़ में प्रदूषण लेवल डाउन होता है तो वहां भी रात 2 घंटे के लिए पटाखे जलाने की इजाजत मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश शत-प्रतिशत लागू होंगे, जो नियम तय किए गए हैं उसके अनुसार ही काम होगा।












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