पंजाब सरकार का बड़ा कदम, सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण
नई दिल्ली: पंजाब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जिसके तहत महिलाओं को अब सरकारी नौकरी में 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इसके लिए पंजाब सिविल सेवा (महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण) रूल 2020 आया था, जिसे पंजाब कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। इससे अब महिलाओं को ग्रुप A,B,C,D के तहत निगम, बोर्ड या राज्य सरकार की ओर से जारी रिक्तियों में आरक्षण मिलेगा।
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मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर रहा कि आज महिलाओं के लिए ऐतिहासिक दिन है। मंत्रिपरिषद ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी। उन्होंने बताया कि बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में सभी मंत्रियों ने इस मुद्दे पर पूरी सहमति जताई है। इसके अलावा कैबिनेट ने कुछ अन्य फैसलों पर भी मुहर लगाई है।
दूसरी ट्वीट में अमरिंदर सिंह ने लिखा कि कृषि बिल को लेकर कैबिनेट में चर्चा हुई। इस दौरान सोमवार यानी 19 अक्टूबर को विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है। जिसमें केंद्र सरकार के खतरनाक किसान विरोधी कृषि कानूनों के मुकाबले के लिए एक नया कानून लाया जाएगा। इसके साथ ही पंजाब सिविल सचिवालय (राज्य सेवा वर्ग- III) नियम, 1976 में संशोधन करके क्लर्क (कानूनी) कैडर के गठन के लिए सफलतापूर्वक भर्ती की भी मंजूरी दे दी है। इससे कानूनी और अदालती मामले प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकेंगे।
युवाओं के लिए रोजगार योजना
पंजाब सरकार युवाओं के लिए स्टेट रोजगार योजना, 2020-22 लेकर आई है। जिसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत 2022 तक एक लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया जाएगा। साथ ही सरकार महकमे में जो पद खाली भरे हैं, उनको तेजी से भरा जाएगा। आपको बता दें कि 2022 में पंजाब विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में ये बिल युवाओं के वोट बैंक पर अच्छा प्रभाव डाल सकता है।












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