आप विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा को रेप केस में मिली बेल

पिछले साल रेप के एक मामले में फंसे आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठनमजरा को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है। शुक्रवार को सुनाए गए अदालत के फैसले में यह अनिवार्य किया गया है कि पठनमजरा को अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करना होगा और महीने में दो बार संबंधित पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना होगा। पटियाला के सनौर का प्रतिनिधित्व करने वाले पठनमजरा को 25 मार्च को ग्वालियर, मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था।

harmeet singh pathanmajra

पिछले साल 2 सितंबर से पठनमजरा गिरफ्तारी से बच रहे थे, जब वे करनाल, हरियाणा में पंजाब पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के प्रयास के दौरान भाग निकले थे। उनके खिलाफ मामला 1 सितंबर, 2025 को सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। जीरकपुर स्थित एक महिला की शिकायत के आधार पर दुष्कर्म, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी सहित आरोप लगाए गए थे।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि पठनमजरा ने खुद को तलाकशुदा बताकर उसके साथ संबंध बनाए और अंततः 2021 में उससे शादी कर ली, जबकि वे पहले से शादीशुदा थे। उन्होंने दावा किया कि उनकी मुलाकात 2013-14 में फेसबुक के माध्यम से हुई थी और अगस्त 2021 में उनकी शादी हुई थी। मार्च 2022 में विधानसभा चुनावों के लिए दाखिल किए गए हलफनामे को देखने के बाद उन्हें उनकी मौजूदा शादी का पता चला।

पठनमजरा के वकील ने तर्क दिया कि आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित थे। अदालत ने इस बात पर ध्यान दिया कि शिकायतकर्ता का पठनमजरा के साथ एक दशक से अधिक पुराना संबंध था, जिससे उनके वैवाहिक स्थिति के बारे में उनकी जागरूकता और उनकी सहमति इस विश्वास पर आधारित थी कि वे कानूनी रूप से विवाहित थे, जैसे सवाल उठाए गए।

अदालत की टिप्पणियां

अदालत ने कहा कि पठनमजरा के पिछले बार फरार होने को अकेले जमानत देने से इनकार करने का औचित्य नहीं ठहराया जा सकता। 24 मार्च, 2026 को गिरफ्तारी से पहले उन्हें एक उद्घोषित व्यक्ति घोषित किए जाने के बावजूद, यह तथ्य अकेले निरंतर हिरासत का वारंट नहीं करता था। अदालत ने करनाल में हिरासत से भागने से संबंधित अन्य लंबित एफआईआर की प्रासंगिकता को भी खारिज कर दिया।

अदालत ने आगे कहा कि पठनमजरा या उनके एजेंटों द्वारा शिकायतकर्ता या उसके भाई को धमकियों या दबाव के आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। इन दावों के संबंध में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई थी।

जमानत की शर्तें

समग्र परिस्थितियों को देखते हुए, अदालत ने पठनमजरा को ट्रायल कोर्ट या ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष जमानत और मुचलके की राशि जमा करने पर नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। उनकी रिहाई इस शर्त पर निर्भर है कि किसी अन्य मामले में उनकी हिरासत की आवश्यकता न हो। इसके अतिरिक्त, उन्हें जमानत पर रहते हुए अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करना होगा और महीने में दो बार संबंधित पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना होगा।

With inputs from PTI

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