पैगंबर मामला: पत्रकार नविका कुमार को SC से बड़ी राहत, FIR और गिरफ्तारी पर दिया ये निर्देश
नई दिल्ली, 23 सितंबर: पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के मामले में टाइम्स नेटववर्क की ग्रुप एडिटर नविका कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अदालत ने उन्हें गिरफ्तारी से 8 हफ्ते तक की सुरक्षा देते हुए कहा है कि वह इस दौरान अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्दे करवाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं। इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को एकसाथ करने के भी निर्देश दिए हैं। इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस कि 'इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (आईएफएसओ) ' यूनिट करेगी।
पैगंबर
मामला:
पत्रकार
नविका
कुमार
को
बड़ी
राहत
सुप्रीम
कोर्ट
ने
शुक्रवार
को
टाइम्स
नेटववर्क
की
ग्रुप
एडिटर
नविका
कुमार
के
खिलाफ
उनके
टीवी
शो
को
लेकर
दर्ज
सभी
एफआईआर
को
एकसाथ
करने
का
निर्देश
दिया
है।
इसी
टीवी
कार्यक्रम
में
भाजपा
की
पूर्व
प्रवक्ता
नूपुर
शर्मा
पर
कथित
रूप
से
पैगंबर
मोहम्मद
के
खिलाफ
विवादित
टिप्पणी
करने
का
आरोप
लगा
था।
जस्टिस
एमआर
शाह
और
जस्टिस
कृष्ण
मुरारी
की
बेंच
ने
उनके
खिलाफ
दर्ज
सभी
प्राथमिकियों
को
नत्थी
करके
दिल्ली
पुलिस
को
ट्रांसफर
कर
दिया।
दिल्ली
पुलिस
की
आईएफएसओ
यूनिट
करेगी
जांच
उस
कार्यक्रम
में
नविका
कुमार
ही
एंकर
थीं,
जिसको
लेकर
देश
भर
में
नूपुर
शर्मा
के
खिलाफ
काफी
बवाल
हुआ
था।
इसी
के
साथ
अदालत
ने
कहा
कि
8
हफ्ते
तक
नविका
कुमार
के
खिलाफ
कोई
भी
कड़ी
कार्रवाई
नहीं
होगी,
जिस
दौरान
वह
अपने
बचाव
के
उपाय
कर
सकेंगी।
सुप्रीम
कोर्ट
ने
कहा
है
कि
इस
मामले
में
उनके
खिलाफ
अगर
आगे
भी
प्राथमिकी
दर्ज
होती
है,
तो
उसे
दिल्ली
पुलिस
के
पास
भेजा
जाएगा।
इस
मामले
की
जांच
दिल्ली
पुलिस
कि
'इंटेलिजेंस
फ्यूजन
एंड
स्ट्रैटेजिक
ऑपरेशंस
(आईएफएसओ)
'
यूनिट
करेगी।
26
मई,
2022
को
प्रसारित
हुआ
था
कार्यक्रम
इससे
पहले
कोर्ट
से
नविका
कुमार
को
पिछले
8
अगस्त
को
गिरफ्तारी
से
अंतरिम
राहत
मिली
थी।
यह
कार्यक्रम
26
मई,
2022
को
प्रसारित
हुआ
था,
जिसके
बाद
विवाद
शुरू
होने
पर
महाराष्ट्र
और
पश्चिम
बंगाल
समेत
कई
राज्यों
में
उनके
खिलाफ
कई
प्राथमिकियां
दर्ज
करवाई
गई
थीं।
इस
मामले
में
नविका
कुमार
की
ओर
से
पेश
हुए
वरिष्ठ
वकील
मुकुल
रोहतगी
ने
कोर्ट
से
पहले
कहा
था
कि
उन्होंने
तो
सिर्फ
प्रोग्राम
की
एंकरिंग
की
थी।
उन्होंने
कहा
था,
'एंकर
ने
कुछ
नहीं
कहा।
बहस
ज्ञानव्यापी
पर
थी।
अचानक
एक
प्रतिभागी
ने
बोलना
शुरू
कर
दिया,
दूसरे
प्रतिभागी
ने
प्रतिवाद
किया।'
इसे भी पढ़ें- Dussehra Rally: शिवसेना के शिंदे गुट को बाम्बे हाईकोर्ट से झटका
उन्होंने अदालत में ये भी दलील दी कि वास्तव में नविका ने तो विवाद को शांत करना चाहा और कहा कि हमें संविधान का पालन करना है। रोहतगी ने भी यह भी कहा था कि नूपुर शर्मा के खिलाफ भी कई जगह प्राथमिकी दर्ज की गई थी और उन्हें भी अदालत से सुरक्षा दी गई है। (नविका कुमार की तस्वीर सौजन्य: @navikakumar)