जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन खत्म, 22 साल बाद राष्ट्रपति शासन लगाया गया

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    Jammu Kashmir में Governer Rule के बाद अब President Rule लागू, जाने क्या है वजह | वनइंडिया हिंदी

    नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन के छह माह पूरे हो जाने के बाद राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सोमवार को केंद्र सरकार को सिफारिश भेजी थी। जिसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। करीब 22 साल बाद सूबे में राष्ट्रपति शासन लगा है। इससे पहले साल 1990 से अक्टूबर 1996 तक जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन रहा था।

    President rule imposed in Jammu and Kashmir

    जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केजम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद सभी विधायी और वित्तीय अधिकार संसद के पास चले गए हैं। हालांकि केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर राज्य के प्रशासनिक मुखिया राज्यपाल ही बने रहेंगे लेकिन वो केंद्र की सहमति से ही काम कर सकेंगे।

    इस साल 18 जून को भाजपा के अलग होने के बाद पीडीपी की सरकार अल्पमत में आ गई थी। जिसके बाद जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू हुआ था। 18 जून से निलंबित हुई विधानसभा को राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने 21 नवंबर को भंग कर दिया था। मंगलवार को राज्यपाल शासन के छह माह पूरे हो गए। राज्यपाल शासन को छह माह से ज्यादा समय तक लागू नहीं रखा जा सकता, ऐसे में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है।

    द्रीय गृह मंत्रालय को इस संबंध में एक पत्र भेजा था, जिसके बाद केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रस्ताव मंजूर किया। केंद्र सरकार ने 18 दिसंबर को राज्यपाल शासन के छह माह पूरे होने के अगले ही दिन बुधवार को राज्य में राष्ट्रपति शासन को सहमति दी।

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