मोदी सरकार के तीन तलाक अध्यादेश को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

नई दिल्ली। तीन तलाक के लिए मोदी सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से मंजूरी मिल गई है। बता दें कि मंगलवार को मोदी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में इस अध्यादेश पर फैसला लिया था। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पीएम आवास पर हुई इस बैठक में इस अध्यादेश को मंजूरी दी गई। इसके बाद इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया था।

President approves ordinances 2019 on Triple Talaq Protection of Rights on Marriage

बता दें कि तीन तलाक अध्यादेश में मुस्लिम महिलाओं को एक साथ तीन बार तलाक कहकर मतलब तलाक ए बिद्दत के जरिए शादी तोड़ने की मनाही हैं। ऐसा करने वालों को लेकर इस अध्यादेश में सजा का प्रावधान किया गया है। मतलब इस अध्यादेश के तहत एक बार में तीन तलाक देना गैरकानूनी और अमान्या होगा। ऐसे करने वाले को तीन साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इस मामले में तभी संज्ञान लिया जाएगा जब विवाहित मुस्लिम महिला या फिर उसका करीबी रिश्तेदार उस व्यक्ति के खिलाफ सूचना देगा, जिसने एक बार में तीन तलाक दिया है।

बता दें कि पिछले साल दिसंबर में तीन तलाक बिल (2018) को लोकसभा ने पारित कर दिया था। इसके बाद इस बिल को लेकर सदन में काफी लंबी बहस भी हुई। इस बिल को लेकर विपक्ष ने मांग किया है कि इसे सेलेक्ट कमिटी को भेजा जाए। लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में यह बिल पास नहीं हो पाया और बिल लटक गया था। और अब 13 फरवरी को मोदी सरकार के लिए राज्यसभा का आखिरी सत्र भी समाप्त हो गया था। इसलिए सरकार ने एक बार फिर से अध्यादेश 2019 लेकर आई है।

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