Pradyuman Murder Case: पिंटो परिवार की गिरफ्तारी पर रोक से हाईकोर्ट का इंकार
चंड़ीगढ़। Pradyuman Murder Case के मद्देनजर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने Ryan परिवार की गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई है। अदालत ने कहा है कि इन गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई जाएगी। हालांकि इस मामले पर अभी सुनवाई जारी रहेगी। अदालत ने इस मामले में हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है।

इससे पहले रायन स्कूल के मालिक पिंटो परिवार केस की सुनवाई करने से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज जस्टिस एबी चौधरी ने इंकार कर दिया था। जस्टिस चौधरी ने कहा था कि वो निजी तौर पर पिंटो परिवार को जानते हैं, ऐसे में इस सुनवाई से खुद को अलग करते हैं। रायान इंटरनेशनल स्कूल के मालिक रायन पिंटो, ग्रेस पिंटो और ऑगस्टीन पिंटो ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दी है।
अग्रिम जमानत की इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होनी है। इससे पहले ही जस्टिस चौधरी ने याचिकाकर्ताओं से निजी जान-पहचान की बात कहते हुए केस की सुनवाई से इंकार कर दिया। उनके इंकार के बाद केस को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की अलग बेंच के पास ट्रांसफर किया गया है।
रायन ट्रस्टीज की तरफ से पैरवी कर रहे अर्शदीप सिंह चीमा ने बताया है कि अग्रिम जमानत की पिटीशन पर दूसरी बेंच सुनवाई करेगी। पिंटो परिवार ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका 16 सितंबर को दी थी। इससे पहले 14 सितंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिंटो परिवार की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी।












Click it and Unblock the Notifications