Pradyuman Murder Case: सांस की नली कटने के 60-90 सेकेंड के भीतर ही हो गई थी प्रद्युम्न की मौत
गुरुग्राम। हरियाणा स्थित गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल की कक्षा 2 में पढ़ने वाले प्रद्युम्न की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज आई है। प्रद्युम्न की हत्या कैसे हुई इसका रहस्य आज खुल गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका जिक्र है। इस रिपोर्ट के अनुसार प्रद्युम्न की मौत सदमे और ज्यादा खून बहने के कारण हुई। पोस्टमार्ट रिपोर्ट में यह भी जानकारी दी गई है कि धारदार हथियार के कारण बाहरी चोट और इसके चलते जो घाव मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त थे। जानकारी सामने आई है कि प्रद्युम्न के गले पर 18 सेंटीमीटर लंबा और 2 सेंटीमीटर गहरा घाव किया गया था। इससे पहले प्रद्युम्न के शरीर का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर दीपक माथुर ने बताया था कि किसी भी हालत में उसकी जान नहीं बचाई जा सकती थी।

जान बचाना असंभव था
माथुर ने बताया कि सांस की नली कटने की हालत में किसी भी जान बचाना असंभव है। डॉक्टर माथुर ने कहा था कि प्रद्युम्न की मौत सांस की नली कटने के 60-90 सेकेंड के भीतर ही उसकी मौत हो गई थी। माथुर ने कहा कि ऐसे मामलों में पीड़िता भले अस्पताल में ही क्यों ना हो, उसकी जान बचाना संभव ही नहीं है।

सांस की नली में चला गया खून
माथुर ने यह भी कहा था कि 2 मिनट के अंदर गले का सर्किल ऑपरेशन हो ही नहीं सकता। इतना ही नहीं माथुर ने यह भी कहा था कि ऐसे हालत में अगर खून का बहाव रोकने के लिए गले को अगर किसी चीज से बांधा जाए तो भी कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि खून अंदर जमा हो जाएगा और सांस की नली में चला जाएगा।

कैसी कोई कर सकता है ऐसा?
माथुर ने कहा था कि अपने 17 साल के डॉक्टरी के करियर में कई पोस्टमार्टम किए लेकिन इस पोस्टमार्टम ने उन्हें हिला कर रख दिया। उन्होंने कहा कि प्रद्युम्न के साथ क्रूरता की इंतहा पार कर दी गई। 7 साल के बच्चे के साथ कोई इतनी निर्ममता कैसे कर सकता है?

यह कोई सामान्य घटना नहीं
माथुर ने कहा था कि यह कोई सामान्य अपराध नहीं है। अमूमन उनके पास जो मामले सामने आते हैं उसमें बच्चों की मौत दम घुटने, गोली मारने और दुर्घटना से होती है।

ये है पूरा मामला
बता दें कि 8 सितंबर को सुबह ही यह खबर आई थी कि प्रद्युम्न की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने सोमवार (11 सितंबर) को रायन ग्रुप के नॉर्दन जोन के प्रमुख फ्रांसिस थॉमस और भोंडसी की शाखा को-ऑर्डिनेटर जे ईथ को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने यह गिरफ्तारियां जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत की है। राज्य सरकार ने मामले की CBI जांच के आदेश भी दे दिए हैं।












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