PNB घोटाला: कोर्ट ने गोकुल नाथ शेट्टी समेत तीनों आरोपियों को 3 मार्च तक पुलिस रिमांड पर भेजा
तीनों आरोपियों को शनिवार को मुंबई में सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया।
नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक में 11,500 करोड़ रुपए के घोटाले में गिरफ्तार हुए तीनों आरोपियों को सीबीआई कोर्ट ने 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इसमें पीएनबी के पूर्व डिप्टी मैनेजर (सेवानिवृत्त) गोकुल नाथ शेट्टी, मनोज खारत (सिंगल विंडो ऑपरेटर) और हेमंत भट्ट (नीरव मोदी के फर्म्स का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) शामिल है। इन तीनों को स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 3 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेजा है। पीएनबी घोटाला मामले में सीबीआई ने कोर्ट को बताया है कि हेमंत भट्ट (नीरव मोदी के फर्म्स का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। सीबीआई ने कोर्ट को बताया है कि केवल नीरव मोदी के नाम से 6000 करोड़ रुपये का घोटाला हो सकता है जबकि बैंक ने इस बारे में 280 करोड़ रुपये के फर्ज़ीवाड़े की ही बात कही है।'

तीनों आरोपियों को शनिवार को मुंबई में सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया। यह सभी गिरफ्तारियां देर रात और आज सुबह के बीच की गईं थी। सीबीआई का कहना था कि इन तीनों अधिकारियों के पास काफी कुछ जानकारी हो सकती है ऐसे में उन्हें पूछताछ के लिए समय चाहिए। सीबीआई ने कहा, 'पीएनबी के तीनो अधिकारियों के पास से काफी काग़ज़ात बरामद किए जा सकते हैं जिससे कि इस महाघोटाले के बारे में और स्पष्टीकरण आ सके। सीबीआई दरअसल इस अपराध की कार्य प्रणाली को समझना चाह रही है और क्राइम की सही कारणों का पता लगाना चाहती है। इसलिए इन तीनो अधिकारियों को 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा जाए।'
सीबीआई ने आगे कहा, 'रिमांड इसलिए भी मांगा जा रहा है क्योंकि हमें शक है कि केवल नीरव मोदी के नाम से 6000 करोड़ रुपये का घोटाला हो सकता है जबकि बैंक ने इस बारे में 280 करोड़ रुपये के फर्ज़ीवाड़े की ही बात कही है।'












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