पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होगा जरूरी

पासपोर्ट प्राप्त करने की प्रक्रिया के बीच अब पुलिस वेरिफिकेशन आड़े नहीं आएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आपराधिक छवि वाले को पासपोर्ट जारी कर दिया जाएगा। बल्कि सरकार के निर्देशों के बाद आधार कार्ड के जरिए पुलिस वेरिफिकेशन पहले ही करा लिया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी आधार और एनसीआरबी के पास होगी कि पासपोर्ट बनवाने वाले पर अपराध दर्ज है या वह साफ छवि का है।

passport

विदेश मंत्रालय ने वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्योरो को जिम्मेदारी सौंपी है कि वह ऐसा डाटाबेस तैयार करे जिससे व्यक्ति के अपराध का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके।

नहीं होगी लम्बी प्रक्रिया

आवेदनकर्ताओं को एक यह भी लाभ हो सकता है कि जांच की लम्बी प्रक्रिया से छुटकारा मिल जाएगा। आवेदनकर्ताओं के आवेदन को पुलिस वेरिफिकेशन की धीमी गति से तो गुजरना नहीं पड़ेगा साथ ही आवेदन करते वक्त दस्तावेजों को स्वंय प्रमाणित कर आवेदन के साथ लगाया जा सकेगा। जिससे दस्तावेजों को प्रमाणित करने के लिए सरकारी अधिकारी के आगे-पीछे नहीं घूमना होगा।

आधार कार्ड नहीं होने पर

अगर व्यक्ति का आधार कार्ड नहीं बना है लेकिन उसके पास पंजीकरण संख्या है तो भी उसको पासपोर्ट बनवाने में आसानी होगी। दरअसल, पंजीकऱण संख्या से ही पासपोर्ट बनवाने के लिए योग्य माना जाएगा। हालांकि अभी यह पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है कि यह नई व्यवस्था कब से लागू हो रही है। फिलहाल वर्तमान व्यवस्था से ही पासपोर्ट बनवाए जा रहे हैं।

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