पाक सेना प्रमुख बाजवा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, कार्यकाल विस्तार पर लगाई रोक
नई दिल्ली। पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जनरल बाजवा के कार्यकाल विस्तार की अधिसूचना को बुधवार तक के लिए निलंबित कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जनरल बाजवा समेत सभी पक्षों को नोटिस जारी भी किया है। बता दें कि 29 दिसंबर को जनरल बाजवा रिटायर हो रहे हैं।

सेना प्रमुख जनरल बाजवा के कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर सरकार की तरफ से की गई प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए पाक के मुख्य न्यायाधीश आसिफ सईद खोसा की नेतृत्व वाली तीन सदस्यीय बेंच ने सरकारी अधिसूचना को निलंबित कर दिया। कोर्ट ने चीफ ऑफ ऑर्मी के तीन साल के कार्यकाल विस्तार को मंजूरी देने के पीएम के अधिकार पर सवाल उठाया, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति केवल अधिसूचना जारी कर सकते हैं।
वहीं, अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने अदालत को सुनवाई के दौरान बताया कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही सेना प्रमुख का कार्यकाल बढ़ाया गया था। साथ ही इसके लिए कैबिनेट ने सारांश को मंजूरी दी थीं, जिसके जवाब में पाकिस्तानी न्यायाधीश ने कहा कि कार्यकाल विस्तार को 25 कैबिनेट सदस्यों में से केवल 11 ने ही मंजूरी दी थीं। उन्होंने आगे कहा कि मंत्रिमंडल के 14 सदस्यों ने अनुपलब्धता के कारण कोई राय नहीं दी।
बता दें कि अगस्त 2019 के वक्त, पीएम इमरान खान ने इसे मंजूरी देते हुए अधिसूचना को राष्ट्रपति के पास भेज दिया था, जिसे राष्ट्रपति डॉक्टर आरीफ अल्वी ने अपनी सहमति दे दी। कोर्ट ने सवाल उठाया है कि कार्यकाल के किसी भी विस्तार पर कोई भी अधिसूचना चीफ ऑफ आर्मी स्टॉफ के वर्तमान कार्यकाल के पूरा होने के बाद ही जारी की जा सकती है।












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