कांग्रेस का विधायक अयोग्य घोषित, फर्जी जाति प्रमाण पत्र देने पर चला हाईकोर्ट का डंडा

हाईकोर्ट ने भाजपा नेता की शिकायत पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। कांग्रेस विधायक के अयोग्य घोषित होने पर अब इस सीट पर दोबारा चुनाव होगा।

नई दिल्ली। तीन राज्यों के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी को ओडिशा में एक बड़ा झटका लगा है। उड़ीसा हाईकोर्ट ने सुंदरगढ़ सीट से कांग्रेस के विधायक जोगेश कुमार सिंह को अयोग्य करार दिया है। जोगेश कुमार सिंह को 2014 के विधानसभा चुनावों में चुनाव आयोग के समक्ष फर्जी जाति प्रमाण पत्र जमा करने का दोषी पाया गया है। हाईकोर्ट ने भाजपा नेता की शिकायत पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। कांग्रेस विधायक के अयोग्य घोषित होने पर अब इस सीट पर दोबारा चुनाव होगा।

congress mla jogesh kumar singh

गौरतलब है कि ओडिशा की सुंदरगढ़ विधानसभा सीट एससी वर्ग के लिए आरक्षित है। इसी सीट पर चुनाव लड़ चुके भाजपा के उम्मीदवार सहदेव जाजा और इसी विधानसभा के वोटर अजय पटेल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि जोगेश कुमार सिंह ने चुनाव आयोग के समक्ष फर्जी जाति प्रमाण पत्र दाखिल किया है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए जोगेश कुमार सिंह को फर्जी जाति प्रमाण पत्र जमा करने का दोषी पाया और उन्हें अयोग्य घोषित किया।

आपको बता दें कि 2014 के विधानसभा चुनाव में जोगेश कुमार सिंह 12584 वोटों से इस सीट पर चुनाव जीते थे। इस सीट पर हुए चुनाव में कांग्रेस के जोगेश कुमार सिंह को 66138 वोट, बीजू जनता दल के उम्मीदवार कुसुम टेटे को 53554 वोट और भाजपा उम्मीदवार सहदेव जाजा को 27935 वोट मिले थे। जोगेश कुमार सिंह के अयोग्य घोषित होने के बाद अब इस सीट पर उपचुनाव होगा।

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