योगी के मंत्री बोले- एससी-एसटी कानून का होता है दुरुपयोग, वोटों की खातिर सरकार ने दायर की पुनर्विचार याचिका
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने कहा है कि अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम (एससीएसटी एक्ट) का दुरुपयोग होता है और इसमें बेकसूर फंसते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एससी/एसटी में हाल में किए गए बदलावों का भी समर्थन किया है। उत्तर प्रदेश सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री राजभर ने कहा है कि एससी एसटी एक्ट का गलत इस्तेमाल ऐसे ही होता है जैसे दहेज कानून का होता है।
केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट में फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने को भी राजभर ने गलत कहा है। राजभर ने कहा कि सरकार सिर्फ वोट के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रही है, इससे दिखता है कि वोट कुछ भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस एक्ट के तहत मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी की जांच के बाद ही किसी मामले का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 के दुरुपयोग को रोकने को लेकर गाइडलाइन जारी की थीं। यह सुनवाई महाराष्ट्र के एक मामले में हुई थी। ये गाइडलाइंस फौरन लागू हो गई थीं। जिसमें सरकारी कर्मी की तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी। सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी सिर्फ सक्षम अथॉरिटी की इजाजत से होगी। आम लोगों के लिए एक्ट के तहत आरोपी सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, तो उनकी गिरफ्तारी एसएसपी की इजाजत से होगी। अदालतों के लिए अग्रिम जमानत पर मजिस्ट्रेट विचार करेंगे और अपने विवेक से जमानत मंजूर या नामंजूर करेंगे।
एससी/एसटी एक्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का तुरंत बदलाव करने से इंकार