Lockdown 2: ओडिशा में दूसरे चरण का लॉकडाउन बना आसान, इन कार्यों में मिलेगी विशेष छूट
भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने दूसरे चरण के लॉकडाउन (15 अप्रैल से 30 अप्रैल) नियमों में कुछ बदलाव करने का फैसला लिया है। जिसके तहत अब राज्य में कुछ गतिविधियों को छूट दी जाएगी। इसमें कृषि, बागवानी, मछली पालन, जंगल, पीने का पानी और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है। सोमवार को लॉकडाउन के नियमों के बारे में जानकारी देते हुए विशेष राहत आयुक्त प्रदीप जेना ने कहा कि दूसरे चरण के लॉकडाउन में आजीविका से संबंधित गतिविधियों को सुविधाजनक बनाते हुए सामाजिक दूरी का सख्ती से पालन किया जाएगा।

ई-कामर्स के जरिए सभी सामग्री घर पर मंगाने की छूट के साथ खाद्य, होम डिलेवरी एवं रेस्त्रां जैसी बुनियादी व्यवस्था को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि रेस्त्रां में बैठकर खाने की अनुमति नहीं दी गई है। इसी तरह ढाबे भी खुले रहेंगे लेकिन लोग यहां बैठकर नहीं खा सकेंगे, यहां से उन्हें खाना मिल जाएगा। प्रदीप जेना ने कहा है कि किसान सभी तरह की कृषि से संबंधित गतिविधि शुरू कर सकते हैं। जिसमें धान की बुआई, कटाई और रबी फसल की बिक्री शामिल है। वह आने वाले खरीफ मौसम के लिए अपने खेतों को तैयार करने से संबंधित गतिविधियां भी कर सकते हैं।
प्रदीप जेना ने कहा, कृषि संबंधित उपकरण और पशुओं के चारे वाली दुकानें खुली रहेंगी। अंडा, मछली, मांस, दूध व्यवसाय से जुड़े सभी कार्य चालू रहेंगे। इसके साथ ही फूड प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग का काम जारी रहेगा। रबी की फसल की खरीद फिर से शुरू की जाएगी और सभी शीतल भंडार और गोदामों में भी काम किया जाएगा। लेकिन इसमें सभी के लिए सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। किसान खेत में तालाबों की खुदाई और कृषि उपकरणों की खरीद भी कर सकते हैं। सहकारी बैंक और ऐसी अन्य संस्थाएं लॉकडाउन के दौरान भी किसानों को ऋण देंगी।
प्रदीप जेना ने आगे कहा, मनरेगा, स्वच्छ भारत और ग्रामीण आवास योजनाओं से संबंधित गतिविधियां फिर से शुरू होंगी और पंचायती राज विभाग भी पेयजल सुविधाओं के निर्माण और मरम्मत की सुविधा प्रदान करेगा। मछली पकड़ने, फूलों की खेती, तेंदू पत्ता की जुताई और गैर-इमारती लकड़ी के उत्पादन में लगे लोग अपने काम को कर सकते हैं। इसके साथ ही वन विभाग को पूरे राज्य में जंगली जानवरों के लिए वृक्षारोपण करने और जल निकायों के निर्माण और मरम्मत की अनुमति दी जाएगी।












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