OCI कार्डधारकों के वीजा नियम कड़े, तबलीगी या मीडिया एक्टिविटी के लिए स्पेशल परमिट जरूरी

नई दिल्ली। विदेश में रहने वाले प्रवासी भारतीय नागरिक, जो ओसीआई कार्ड धारक हैं, के लिए वीजा नियमों में केंद्रीय गृह मंत्रालय के नए नियमों के तहत बदलाव किया गया है। शुक्रवार को जारी गृह मंत्रालय के नए नियमों के मुताबिक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड रखने वाले ऐसे प्रवासी भारतीयों अब स्पेशल परमिट की जरूरत होगी जो रिसर्च, किसी तरह की मिशनरी या तबलीगी कार्यक्रम में शामिल होने या फिर पत्रकारिता के उद्देश्य से भारत आ रहे हैं।

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गृहमंत्रालय के नोटिफेकशन में कहा गया है कि ऐसे लोग जो उपरोक्त गतिविधियों में हिस्सा लेने आना चाहते हैं उन्हें विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) से विशेष अनुमति लेनी होगी। साथ ही जो ओसीआई कार्ड धारक संरक्षित या प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाना चाहते हैं विदेशी राजनयिक मिशन के इंटर्नशिप प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं उन्हें भी पूर्व अनुमति के लिए आवेदन देना होगा।

इन क्षेत्रों में जारी रहेगी छूट
नए नियमों के अनुसार OCI कार्डधारक अब ऊपर बताई गई गतिविधियों के अलावा, किसी भी उद्देश्य के लिए भारत आने के लिए मल्टीपल-एंट्री आजीवन वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत विदेशी नागरिकों को कुछ मामलों पर भारतीय नागरिकों और अनिवासी भारतीयों के साथ रखा जाएगा।

घरेलू हवाई यात्रा में शुल्क और राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों, राष्ट्रीय स्मारकों, ऐतिहासिक स्थलों और भारत में संग्रहालयों के लिए प्रवेश शुल्क के मामले में ओसीआई कार्डधारकों को भारतीय नागरिकों के साथ समानता दी जाएगी।

इसके अलावा ओसीआई कार्डधारकों को भारतीय बच्चों को गोद लेने, अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षाओं जैसे नीट, जेईई मेंस, जेईई एडवांस्ड या फिर इस तरह की दूसरी परीक्षाओं में एनआरआई सीट या फिर ऐसी अन्य सीट पर एनआरआई के समान ही पात्र समझा जाएगा।

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