विदेश मंत्रालय ने कहा-NRC लिस्ट में जिनके नाम नहीं वो राष्ट्र विहीन नहीं
नई दिल्ली। राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी NRC को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा कि इसकी प्रक्रिया पूरी तरह से संवैधानिक है और सु प्रीम कोर्ट की निगरानी में इस प्रक्रिया को पूरा किया गया है। विदेश मंत्रालय ने रविवार को कहा कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से बाहर रहे लोग राष्ट्र विहीन नहीं हैं । मंत्रालय की ओर से कहा गया कि ये लोग कानून के तहत मौजूद सभी विकल्पों का इस्तेमाल कर लेने तक अपने अधिकारों का पूर्व की तरह उपयोग करते रहेंगे।

विदेश मंत्रालय की ओर से असम के लोगों को आश्वासन दिया गया कि एनआरसी से बाहर किए जाने से असम में एक भी व्यक्ति के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है । आपको बता दें कि असम में बहुप्रतीक्षित एनआरसी की अंतिम सूची शनिवार को सुबह 10 बजे ऑनलाइन जारी कर दी गई। इस सूची में शामिल होने के लिए असम के 3,30,27,661 लोगों ने आवेदन दिया था। इनमें से 3,11,21,004 लोगों को शामिल किया गया है और 19,06,657 लोगों को बाहर कर दिया गया है।
सूची से बाहर किए गए लोगों को लेकर कई भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एनआरसी सूची से बाहर होने के असम में रह रहे लोगों के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि जिन लोगों के नाम अंतिम सूची में नहीं है उन्हें हिरासत में नहीं लिया जाएगा । जब तक उनके लिए कानून के तहत विकल्पों को तलाश नहीं लिया जाता वो पहले की तरह से अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते रहेंगे।












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