कई दवाओं के दाम किए गए तय, उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई
नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने बुधवार को 44 दवाओं की बिक्री मूल्य को निर्धारित कर दिया है। एनपीपीए की ओर जानकारी दी गई है कि सुगर, दर्द, बुखार, संक्रमण और हृदय से जुड़ी बीमारियों की दवा, मल्टी विटामिन और डी3 की कीमतों को एपीपीए की 115वीं बैठक में निर्धारित कर दिया गया है।
हालांकि नए नियम से ट्रोइका फार्मास्युटिकल की 250 एमजी पैरासीटामोल इंजेक्शन को इससे अलग रखा गया है। साथ ही कंपनियां ग्राहकों से जीएसटी तभी ले सकती हैं अगर उन्होंने इसपर पहले भुगतान किया है। बैठक में 44 फॉर्मूलेशन के दाम को तय कर दिया गया है।

सभी फुटकर विक्रेताओं थोक विक्रेताओं और इससे जुड़े लोगों को इसकी 15 दिन के भीतर जानकारी देनी होगी। अगर कोई कंपनी ऐसा करने में फेल होती है तो कानूनी रूप से इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
एनपीपीए के नए आदेश के बाद कई कंपनियों पर इसका साफ तौर पर असर देखने को मिलेगा। इसमे मुख्य रूप से आईपीसीए लैबोरेटरीज, मैनकाइंड फार्मा, अल्केम लैबोरेटरीज, कैडिला फार्मास्युटिकल, सिप्ला, सनोफी, एबोट इंडिया अहम हैं।












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