अब समय आ गया है कि कोर्ट राजद्रोह को परिभाषित करे, दो तेलगु चैनलों पर राजद्रोह के मामले पर सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने आज दो टीवी चैनलों के खिलाफ आंध्र प्रदेश की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए कहा कि 'समय आ गया है कि हम राजद्रोह की सीमाएं परिभाषित करें।'
नई दिल्ली, 31 मई। सुप्रीम कोर्ट ने आज दो टीवी चैनलों के खिलाफ आंध्र प्रदेश की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए कहा कि 'समय आ गया है कि हम राजद्रोह की सीमाएं परिभाषित करें।' सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार को तेलुगु समाचार चैनलों टीवी 5 और एबीएन आंध्र ज्योति के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि चैनलों के खिलाफ आंध्र सरकार की ओर से राजद्रोह की कार्रवाई करना सही नहीं है। चैनलों की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार से चार हफ्तों में जवाब तलब किया है।

Recommended Video
मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि, 'आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चैनलों के खिलाफ राजद्रोह के मामले दर्ज करने की कार्रवाई चैनलों को दबा रही है। यह समय है कि अदालत राजद्रोह को परिभाषित करे।'
यह भी पढ़ें: कोरोना से ठीक हुए मरीज 6 हफ्ते न करवाएं सर्जरी, ICMR ने क्यों दी ये सलाह
बता दें कि दोनों टीवी चैनल सांसद आर कृष्णम राजू के कथित आपत्तिजनक भाषण प्रसारित करने पर राजद्रोह के आरोप का सामना कर रहे हैं। दोनों के खिलाफ राजद्रोह के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। समाचार चैनलों ने यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया कि आंध्र सरकार ने हाल ही में अदालत के उस आदेश का उल्लंघन किया है जिसने सरकारों को कोविड से संबंधित शिकायतों को चिह्नित करने के लिए नागरिकों को दंडित करने से रोक दिया था।
मामले के खिलाफ चैनलों ने दायर की थी याचिका
अपने ऊपर राजद्रोह का मामला दर्ज होने के बाद दोनों समाचार चैनलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मीडिया पर अंकुश लगाने के राज्य के कदम का मीडिया हाउसों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। याचिका में आगे कहा गया था कि यह एफआईआर चैनलों की किसी भी साठगांठ को स्थापित करने में विफल रही है इसलिए शीर्ष अदालत इसमें अपना हस्तक्षेप करे और चैनलों को बिना पुलिस उत्पीड़न के अपने पेशे को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाए।
बता दें कि सीबीआई की विशेष अदालत से अपनी पार्टी के संस्थापक और मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को आय से अधिक संपत्ति मामले में दी गई जमानत को रद्द करने के लिए कहने के कुछ हफ्तों बाद 14 मई को सांसद कृष्णम राजू को गिरफ्तार कर लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 21 मई को यह कहते हुए जमानत दे दी थी कि उनके साथ हिरासत में बुरा व्यवहार होने की संभावना है।
-
'मैंने 6 मर्दों के साथ', 62 साल की इस बॉलीवुड एक्ट्रेस ने खोलीं लव लाइफ की परतें, 2 शादियों में हुआ ऐसा हाल -
Delhi Riots: जिसने पूरी जिंदगी ईर्ष्या की, उसी के निकाह में 6 साल जेल काटकर पहुंचे Sharjeel Imam, दूल्हा कौन? -
Uttar Pradesh Silver Rate Today: ईद पर चांदी बुरी तरह UP में लुढकी? Lucknow समेत 8 शहरों का ताजा भाव क्या? -
Gold Silver Rate Crash: सोना ₹13,000 और चांदी ₹30,000 सस्ती, क्या यही है खरीदारी का समय? आज के ताजा रेट -
Mojtaba Khamenei: जिंदा है मोजतबा खामेनेई! मौत के दावों के बीच ईरान ने जारी किया सीक्रेट VIDEO -
US-Iran War: ‘पिछले हालात नहीं दोहराएंगे’, ईरान के विदेश मंत्री ने Ceasefire पर बढ़ाई Trump की टेंशन? -
iran Vs Israel War: ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, अमेरिका-इजराइल की भीषण बमबारी से दहला नतांज -
ईरान का गायब सुप्रीम लीडर! जिंदा है या सच में मर गया? मोजतबा खामेनेई क्यों नहीं आ रहा सामने, IRGC चला रहे देश? -
Love Story: बंगाल की इस खूबसूरत नेता का 7 साल तक चला चक्कर, पति है फेमस निर्माता, कहां हुई थी पहली मुलाकात? -
'मेरे साथ गलत किया', Monalisa की शादी मामले में नया मोड़, डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर लगा सनसनीखेज आरोप -
Mathura News: 'फरसा वाले बाबा' की हत्या से ब्रज में उबाल! दिल्ली-आगरा हाईवे जाम, CM योगी ने लिया एक्शन -
Strait of Hormuz में आधी रात को भारतीय जहाज का किसने दिया साथ? हमले के डर से तैयार थे लाइफ राफ्ट












Click it and Unblock the Notifications