यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या, कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ गैर जमानती वारंट

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। दोनों के खिलाफ यह गैर जमानती वारंट विशेष अदालत ने जारी किया है। दरअसल एक मामले में कोर्ट ने रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, लेकिन जब वह कोर्ट नहीं पहुंची तो कोर्ट दोबारा उनके खिलाफ यह वारंट जारी किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार ने लखनऊ के वजीरगंज थाना में दर्ज एक मुकदमे की सुनवाई करते हुए रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ यह वारंट जारी किया है।

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कोर्ट ने रीता बहुगुणा जोशी और मीरा सिंह को गिरफ्तार कर उन्हें पेश किए जाने का आदेश दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि सीजेएम लखनऊ ने पहले ही गिरफ्तारी का आदेश जारी है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले को वापस लेने की शासन की ओर से अर्जी दी जा चुकी है। मामले के विवेचक अरुण कुमार ने आरोप पत्र पेश किया है और कहा है कि दोनों ही आरोपियों ने 16 फरवरी 2010 को काम में बाधा डाली थी और पत्थरबाजी कराई थी।

वहीं प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या के खिलाफ चल रहे धोखाधड़ी मामले में भी आज सुनवाई होगी। इस मामले में पहले से ही गैर जमानती वारंट जारी किया जा चुका है। इस मामले की सुनवाई विशेष जज पवन कुमार तिवारी करेंगे। केशव प्रसाद मौर्या समेत अनिल कुमार, अशोक कुमार मौर्या, राधेश्याम सहित तमाम आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, जिसपर आज कोर्ट में सुनवाई होगी।

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