Noida News: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 19 जून तक धारा 144 लागू, जानिए क्यों?
Noida, Greater Noida Section 144 imposed: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बकरीद और ज्येष्ठ गंगा दशहरा के मद्देनजर रविवार (16 जून) से बुधवार (19 जून) तक सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लागू रहेंगे।
पुलिस ने कहा है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू करने का उद्देश्य त्यौहारों के दौरान शांति और सद्भाव सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि त्यौहार के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू की जा रही है।

गंगा दशहरा रविवार यानी आज 16 जून को मनाया जा रहा है, जबकि बकरीद रविवार और सोमवार (16 जून) दोनों दिन मनाई जाएगी। पुलिस के आदेश में विशेष अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थानों पर सार्वजनिक प्रार्थना, पूजा, जुलूस और अन्य धार्मिक आयोजनों पर रोक लगाई गई है।
नोएडा पुलिस ने क्या कहा?
अतिरिक्त डीसीपी हृदेश कठेरिया ने कहा है कि असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग करने के संभावित खतरे को देखते हुए धारा 144 लागू की गई है। आदेश में विभिन्न समूहों द्वारा विरोध प्रदर्शनों के जोखिमों पर भी जोर डाला गया है। इतना ही उन्होंने कहा है कि प्रतिकूल माहौल पैदा करने वाली किसी भी गतिविधि को रोका जाएगा।
हृदेश कठेरिया ने कहा, "इसके अतिरिक्त, सरकार, विभिन्न आयोगों, परिषदों आदि द्वारा समय-समय पर विभिन्न परीक्षाएं और विरोध कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और उन्हें अक्सर निर्धारित तिथियों से कुछ समय पहले अधिसूचित किया जाता है।" उन्होंने कहा कि उनके सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए ये करना जरूरी था।''
किन-किन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध?
- आदेश के तहत प्रमुख प्रतिबंधों में लोगों की बड़ी गैरकानूनी सभाओं पर रोक, सरकारी कार्यालयों के एक किलोमीटर के दायरे में अनधिकृत ड्रोन का उपयोग और लाउडस्पीकर का उपयोग, खासकर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच इन चीजों को सख्ती से प्रतिबंधित करने का निर्देश जारी किया गया है।
- इसके अलावा विवादित स्थलों पर गैर-परम्परागत गतिविधियों पर भी प्रतिबंधित है। इतना ही नहीं खुले क्षेत्रों या छतों पर ईंट, पत्थर, सोडा की बोतलें, ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोटक सामग्री जमा करना प्रतिबंधित है।
- आदेश में अधिकारी ने कहा कि विभिन्न पार्टी कार्यकर्ताओं, किसान संगठनों और अन्य प्रदर्शनकारियों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन शांति को बाधित कर सकते हैं और कहा कि किसी भी शरारती तत्व को ऐसी गतिविधियों में शामिल होने से रोकना जरूरी है जो प्रतिकूल माहौल पैदा कर सकती हैं।
- पुलिस ने चेतावनी दी है कि आदेश या इसके किसी भी हिस्से का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा। यह आदेश 16 से 19 जून तक पूरे गौतम बुद्ध नगर जिले में लागू रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के किसी भी अन्य आदेश के अनुसार इसे संशोधित किया जा सकता है।
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